Budget 2024 : अब मकान मालिकों को किराए पर घर देना आसान नहीं, सरकार ने किया टैक्स में बदलाव, पढ़ें पूरी खबर क्या हैं 

मोदी सरकार द्वारा आम बजट 2024 में कई बदलाव किए गए हैं। ऐसे में एक और बदलाव जो मकान मालिकों के लिए खतरा बन गया है, जहां पहले मकान मालिक किराए के टैक्स को बचाने की कोशिश करते थे। वहीं अब उनके लिए किराए का टैक्स बचाना काफी मुश्किल होगा। इसके अलावा किराएदारों को भी अब किराए पर घर लेना आसान नहीं होगा।

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अगर आप भी पहले अपना मकान, रूम, दुकान आदि किराए पर देते हैं, तथा इनकम टैक्स बचाते थें। तो अब आम बजट 2024 के अनुसार किराए पर मकान देना तो आसान है, लेकिन किराए पर इनकम टैक्स को बचाना बहुत मुश्किल। सरकार ने अधिनियम की धारा 28 में संसोधन करके किराए इनकम पर टैक्स देना अनिवार्य कर दिया है।
इस आर्टिकल में पूरी जानकारी विस्तार से बताया जाएगा।

अब मकान मालिकों को किराए पर घर देना आसान नहीं, सरकार ने किया टैक्स में बदलाव

23 जुलाई को पेश होने वाले आम बजट 2024 को जानना मकान मालिकों के लिए बेहद जरूरी है। अभी तक जो भी मकान मालिक अपना मकान किराए पर देकर टैक्स की चोरी करते थे। अब उनके लिए टैक्स चोरी करना आसान नहीं होगा। क्योंकि आम बजट 2024 में टैक्स चोरी पर लगाम लगाने के लिए बजट नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। 

अब से जो भी मकान मालिक अपना मकान, रूम, दुकान किराए पर देगा, उसे सरकार को टैक्स देना होगा। इसके लिए मकान मालिक को अपने घर किराए से हुई कमाई को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के तहत दिखाना होगा। इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति का घर अगर प्रॉपर्टी है, तो उससे होने वाली कमाई पर टैक्स देना होगा।

किराए से मिली इनकम पर टैक्स लगने का तरीका

केंद्रीय बजट 2024 के मुताबिक मकान मालिकों के लिए यह नया नियम लाया गया है। इस नियम के मुताबिक अगर मकान मालिक अपना मकान घर किराए पर देकर पैसा कमाते हैं, तो उन्हें किराए के पैसों पर टैक्स देना होगा। यह नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। हालांकि मकान मालिकों को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के तहत टैक्स में छूट दिया जाएगा।

इस छूट के तहत मकान मालिक अपनी संपत्ति के नेट वैल्यू पर 30% टैक्स बचा सकते है। ये टैक्स डिडक्शन के तहत आयेगा। यानी इसका मतलब है सरकार आपको रोजाना होने वाले खर्चों पर छूट देती हैं।

जानें किस स्थिति में नहीं लगेगा टैक्स 

मकान मालिकों को इसके लिए सरकार को कोई प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा मकान मालिक लोन पर लगने वाले ब्याज पर टैक्स बचा सकते हैं। यानि अगर आपने लोन लेकर घर अथवा प्रापर्टी खरीदा है, तो लोन चुकाने के लिए दिए जाने वाले ब्याज पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।

इसे और विस्तार से समझते हैं, अभी तक मकान मालिक किराए की इनकम को प्रोफेशनल अथवा बिजनेस के तौर पर दिखाते थे। जिसके कारण किराए की इनकम को किसी तरह का खर्च दिखाकर टैक्स में छूट हासिल कर लेते थे। जिसके कारण टैक्स इनकम घट जाती थी।

चूंकि मकान एक डिप्रेशन एसेट होने के कारण डिडक्शन क्लेम करके उसका भी फायदा उठा लेते थें। इसलिए इस बार आम बजट 2024 में किराए पर लगने वाले टैक्स में बदलाव कर दिया गया है।

Author

  • Ajay Kumar Gupta

    इस लेख को अजय कुमार गुप्ता ने लिखा है। जो cgvyapam.co.in में मुख्य संपादक के रुप में कार्यरत हैं। अजय गुप्ता ने हिंदी विषय से B.A. और M.A. किए है। इसके बाद लेखन क्षेत्र में अपना कैरियर बनाया। लेखन क्षेत्र में इनके पास 5 साल का अनुभव है।

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