Aabadi Jameen Apne Name Kaise Karvaye : प्रत्येक गांव और शहर में ऐसे बहुत सी खाली जमीन पड़ी हुई है, जिस पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं है। यह जमीन किसी व्यक्ति या संस्था के नाम पर भी नहीं है। इसे ही आबादी जमीन कहते हैं, जो सरकार के अधिनस्थ होती हैं। अगर आप भी अपने गांव की जमीन अपने नाम करना चाहते हैं, तो इस लेख को पूरा पढ़ें कि आबादी की जमीन अपने नाम कैसे करवाएं?
आबादी की जमीन पर कब्जा करके अपने रहने हेतु मकान बनवा सकते हैं, इसके अलावा खेती कर सकते हैं। आपको बता दे कि आबादी की जमीन पर सरकार का अधिकार होता हैं। कोई भी व्यक्ति आबादी जमीन को अपने नाम पर रजिस्ट्री नहीं करवा सकता है। हां स्थानीय सरकार से पट्टे पर ले सकता है। आबादी जमीन अपने नाम करवाने के लिए क्या नियम है, इसकी पूरी जानकारी आर्टिकल में बताया गया है।
आबादी की जमीन क्या होती हैं?
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आपको बहुत सी खाली जमीन देखने को मिल जायेगा, जिस पर कोई खेती नहीं करता है। यह जमीन किसी व्यक्ति या संस्था के नाम पर भी नहीं होता है। इसी जमीन को आबादी की जमीन कहते हैं, जिस पर सरकार का अधिकार होता है। इस जमीन पर समय-समय पर सार्वजनिक कार्य का आयोजन होना, अन्य सरकारी कार्य होता रहता है।
इसके अलावा खाली पड़ी आबादी जमीन पर कुछ लोग अपना निजी कार्य करने लगते हैं। हालांकि स्थानीय सरकार द्वारा गांव के निवासियों के लिए पट्टे पर आबादी जमीन को दे दिया जाता है। इसके अलावा आबादी जमीन पर सार्वजनिक कार्य जैसे – सार्वजनिक पार्क, स्कूल, अस्पताल, सरकारी कार्यालय आदि बना दिया जाता है।
आबादी की जमीन पर कब्जा करना क्या सही हैं?
दोस्तों आबादी की जमीन पर कब्जा करने से पहले यह समझ लेना चाहिए, कि आबादी की जमीन पर कब्जा करना कानून नहीं है। यह एक अपराध है क्योंकि आबादी जमीन सरकार की जमीन होती हैं। अगर आप अवैध रूप से आबादी जमीन पर कब्जा करते हैं तो आपको जेल हो सकती है। इस जमीन पर स्थानीय सरकार, ग्राम पंचायत का अधिकार होता है। आप ग्राम पंचायत की अनुमति से आबादी की जमीन जरूरी कार्य – खेती करना, रहने के लिए झोपड़ी बनाना आदि के लिए ले सकते हैं।
भारतीय कानून के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी क्षेत्रों में आबादी की जमीन पर ग्राम पंचायत या नगर पालिका का अधिकार होता है। इस जमीन पर सरकारी कार्य किये जाते हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायत द्वारा भूमिहीन परिवार तथा बेघर गरीब परिवार को पट्टे के रूप में दे दिया जाता है। ताकि खाली पड़ी आबादी जमीन पर बेघर गरीब परिवार घर बना सकें तथा भूमिहीन किसान खेती करके अपना गुजारा कर सकें।
Aabadi Jameen Apne Name Kaise Karvaye.
अगर आप अपने घर के सामने खाली पड़ी आबादी की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, तो इसके कुछ नियम और शर्तें हैं। जिसे फालो करके बड़ी आसानी से अपने गांव में खाली पड़ी आबादी जमीन अपने नाम करवा सकते हैं। इसके लिए नीचे दिए स्टेप फॉलो करें-
- आबादी भूमि पर कब्जा पाने के लिए सबसे पहले आपको अपने ग्राम पंचायत अथवा प्रधान को लिखित आवेदन पत्र देना होगा।
- इसके बाद ग्राम पंचायत अथवा ग्राम प्रधान द्वारा आपको भूमि पट्टा आवेदन पत्र दिया जाएगा।
- इस आवेदन फार्म में पूछी गई सभी जानकारी सही सही भरना है, इसके साथ अपना जरूरत पहचान पत्र संलग्न कर देना है।
- इसके बाद इस आवेदन पत्र को लेकर ग्राम पंचायत अधिकारी के पास जमा कर देना है।
- ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा जांच करने के बाद अगर आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है तो आपको आबादी भूमि का पट्टा मिल जाएगा।
आबादी जमीन पर कब्जा करने के लिए दस्तावेज
अगर आप आबादी भूमि पर कब्जा पाना चाहते हैं या आबादी जमीन अपने नाम करना चाहते हैं। तो इसके लिए निम्नलिखित दस्तावेज होना चाहिए।
- परिवार के सदस्यों की सूची
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पता प्रमाण पत्र
- पहचान प्रमाण पत्र (आधार कार्ड/मतदाता पत्र)
- आबादी भूमि पट्टा आवेदन पत्र
- पुराने मकान के प्रमाण स्वरूप दो मौतबिरान के गवाह पत्र
आबादी भूमि का पट्टा आनलाइन कैसे प्राप्त करें?
सभी राज्यों में आबादी जमीन काफी मात्रा में खाली पड़ी हुई है। जिसे कोई भी व्यक्ति जरूरत के हिसाब से पट्टा ले सकता है। लेकिन सभी राज्यों में आबादी जमीन पट्टा लेने के अलग-अलग नियम है, यहां पर मैं आपको राजस्थान में आबादी भूमि का पट्टा लेने का तरीका बताने वाला हूं।
सबसे पहले ग्राम पंचायत राजस्थान रारर की आफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
होम पेज पर आने पर ही आपको “डाउनलोड” का आप्शन दिखाई देगा। उस पर क्लिक कर देना है।
ऊपर दिखाई दे रहे चित्र के अनुसार तीर के सामने “पट्टा प्राप्त करने हेतु एप्लीकेशन फॉर्म” पर क्लिक करते ही पीडीएफ़ डाउनलोड हो जाएगा। जो इस प्रकार से दिखाई देगा-
- इस आवेदन फार्म में जो भी जानकारी पूछा गया है, उसे सही सही भरना है। इसके बाद जरुरी दस्तावेज की फोटो कॉपी संलग्न कर देना है।
- इसके बाद आवेदन फार्म को ले जाकर ग्राम पंचायत या ग्राम प्रधान के पास जमा कर देना है।
- अगर ग्राम पंचायत को लगेगा कि वास्तव में आपको आबादी जमीन की जरूरत है, तो आपके नाम पर आबादी जमीन का पट्टा कर दिया जाएगा।
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