दोस्तों अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, तो आपको इस योजना के बारे में अवश्य जान लेना चाहिए। Chhattisgarh Noni Suraksha Yojana, जिसे छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की बेटी को ₹100000 सरकार द्वारा दिया जाता है।
अगर आप गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, आपके घर में दो बेटी है तो आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। सीजी नोनी सुरक्षा स्कीम में आवेदन कैसे करें, आवेदन कौन कर सकता है, आवेदन करने के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए आदि पूरी जानकारी इस आर्टिकल में विस्तार से बताया गया है।
छत्तीसगढ़ नोनी सुरक्षा योजना क्या है?
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बेटियों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए यह योजना शुरू की गई है। नोनी सुरक्षा योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लाभार्थी बालिकाओं को ₹100000 दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की बेटी आवेदन कर सकती हैं।
बालिका के 18 साल पूर्ण होने पर तथा अविवाहित की स्थिति में इसके अलावा 12वीं की परीक्षा पूर्ण होने पर सहायता राशि के रूप में ₹100000 दिया जाएगा। परिवार की केवल दो बेटी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं, इसके अलावा जिन बेटी का जन्म 1अप्रैल 2014 के बाद हुआ है वही आवेदन कर सकती है।
बेटी के जन्म होने के 1 साल के अंदर माता-पिता को इस योजना के लिए आवेदन करना होगा। अगर बेटी के माता-पिता नहीं है, तो उस बेटी को 5 साल के अंदर आवेदन करने की छूट दी जाएगी। अगर आप भी इस योजना का लाभ पाना चाहते हैं, तो इस योजना से जुड़ी जानकारी इस आर्टिकल में विस्तार पूर्वक दिया गया है।
Chhattisgarh Noni Suraksha Yojana 2024 (Highlight)
योजना का नाम | सीजी नोनी सुरक्षा योजना |
योजना की शुरुआत | 2014 |
विभाग | महिला एवं बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़ |
राज्य | छत्तीसगढ़ |
लाभ | लाभार्थी बालिकाओं को 18 वर्ष तक शादी न करने तथा 12 पास होने की स्थिति में 1 लाख रुपए दिया जाएगा। |
लाभार्थी | छत्तीसगढ़ में ग़रीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की बेटी |
उद्देश्य | बेटियों के जीवन स्तर में सुधार लाना |
आवेदन प्रक्रिया | आफलाइन आवेदन कर सकते हैं। |
आफिशियल वेबसाइट | cgwcd.gov.in |
नोनी सुरक्षा योजना फॉर्म Kaise Bhare.
सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि इस योजना में वर्तमान समय में आफलाइन आवेदन कर सकते हैं। नोनी सुरक्षा योजना Online Apply करने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है।
- छत्तीसगढ़ नोनी सुरक्षा योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले अपने ग्राम पंचायत/आंगनबाड़ी केंद्र/जिला महिला एवं बाल विकास कार्यालय से आवेदन फार्म लेना होगा।
- अगर आप चाहे तो नोनी सुरक्षा योजना फॉर्म पर क्लिक करके फार्म का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका प्रिंट आउट निकाल कर भर सकते हैं।
- आवेदन फार्म में सभी जानकारी सही सही भरकर उसके साथ सभी दस्तावेज की फोटो कॉपी लगना है।
- इसके अलावा आवेदन फार्म में बालिका को अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है। इसके बाद आंगनवाड़ी केन्द्र/ग्राम पंचायत/जिला स्तर महिला एवं बाल विकास कार्यालय में जमा आवेदन फार्म जमा कर देना है।
- आवेदन फार्म के जांच फलस्वरूप पात्र लाभार्थी को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
- योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु बालिका के जन्म के 1 वर्ष के भीतर आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ऐसे अभिभावक जो बालिका के जन्म के एक वर्ष के अंदर आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। उन्हें यह सुविधा होगी कि आगामी 1 वर्ष की अवधि अर्थात बालिका के जन्म के 2 वर्ष के अंदर संबंधित जिले के कलेक्टर को अपील आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।
- माता-पिता की मृत्यु की दशा में बालिका की उम्र 5 साल होने तक भी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है।
- अनाथ बालिका की दशा में संबंधित बालगृह के अधीक्षक द्वारा बालिका के गृह में प्रवेश के 1 वर्ष के अंदर बालिका की आयु 6 वर्ष होने की पूर्व संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी/जिला महिला बाल विकास अधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग को आवेदन करना होगा।
छत्तीसगढ़ नोनी सुरक्षा योजना के लिए पात्रता
इस योजना में आवेदन केवल वही बालिका कर सकती हैं, जो नीचे दिए गए पात्रता को पूरा करती हो। जो इस प्रकार हैं-
- बालिका का जन्म 1 अप्रैल 2014 के उपरांत हुआ हो। इसके समर्थन में सक्षम प्राधिकारी (ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय/शासन द्वारा समय समय पर घोषित) द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
- बालिका के माता-पिता छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी हो। इसके लिए तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण पत्र अथवा बी.पी.एल. कार्ड/स्वास्थ्य बीमा कार्ड संलग्न किया जा सकता है।
- बालिका गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की होनी चाहिए। ग्रामीण विकास विभाग की अद्यतन गरीबी रेखा की सर्वे सूची (वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2002 एवं शहरी क्षेत्रों में 2007 की सर्वे सूची मान्य है) में परिवार के मुखिया का नाम दर्ज होना चाहिए तथा इस हेतु प्रदेश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
- योजना के अंतर्गत लाभ दो संतानों (बालिकाओं) तक सीमित होगा। अर्थात यदि दो बालक के बाद तीसरी बालिका है, तो लाभ की पात्रता नहीं होगी।
- प्रथम अथवा द्वितीय बालिका होने के संबंध में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/ए.एन.एम./सरपंच/पार्षद/पंचायत सचिव द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
- द्वितीय बालिका की दशा में आवेदन करने से पूर्व माता या पिता द्वारा परिवार नियोजन का स्थाई विकल्प अपनाया जाना अनिवार्य होगा। शासकीय चिकित्सालय में नसबंदी कराये जाने पर शासकीय चिकित्सा तथा निजी चिकित्सालय में नसबंदी कराये जाने की स्थिति में संबंधित पंजीकृत चिकित्सक/नर्सिंग होम द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
- प्रथम/द्वितीय प्रसुति की जन्मी जुड़वा अथवा एक साथ एक से अधिक जन्मी सभी बालिकाओं को योजना का लाभ मिलेगा। प्रथम प्रसव में जन्मी जुड़वा बालिकाओं को योजना गत लाभ दिये जाने पश्चात द्वितीय प्रसव से जन्मी तीसरी बालिका को योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
- यदि परिवार ने बालिका को विधिवत गोद लिया हो तो उसे पात्र मानते हुए योजना अंतर्गत अन्य मापदंडो को पूरा करने की दशा में योजना का लाभ दिया जाएगा।
- योजना के अंतर्गत पंजीकृत बालिका का 18 वर्ष तक विवाह न होने एवं कक्षा 12वीं तक शिक्षा पूर्ण होने पर ही योजना का लाभ देय होगा।
- पात्रता का निर्णय एवं प्रकरण मान्य/अमान्य करने का पूर्ण अधिकार संबंधित जिला कलेक्टर को होगा।
नोनी सुरक्षा योजना में क्या क्या लगेगा?
Chhattisgarh Noni Suraksha Yojana Apply करने वाले आवेदक के पास नीचे दिए गए निम्नलिखित दस्तावेज होना अनिवार्य है। जो इस प्रकार से है-
- बालिका होने संबंधित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/ए.एन.एम./सरपंच/पार्षद द्वारा जारी प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बीपीएल व स्वास्थ्य बीमा कार्ड
- ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय/शासन द्वारा जारी बालिका का जन्म प्रमाण पत्र
- माता-पिता का मूल निवास प्रमाण पत्र
- बालिका का नवीनतम प्रमाण पत्र
- परिवार नियोजन प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- माता-पिता का पहचान पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
राशि जमा किया जाना
- आवेदन प्राप्ति उपरांत प्रकरण परीक्षण/स्वीकृत की कार्रवाही बाल विकास परियोजना अधिकारी के स्तर पर की जाएगी।
- प्रकरण स्वीकृत उपरांत जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के माध्यम से भारतीय जीवन बीमा निगम को हितग्राहियों का विवरण प्रेषित किया जाएगा तथा संचालनालय महिला एवं बाल विकास द्वारा अनुबंध अनुसार राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
- प्रत्येक आवेदन/लाभार्थी को प्रथम किस्त के समय पंजीकृत करते हुए एक यूनिक आईडी नंबर सहित बांड/प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसी नंबर के माध्यम से हितग्राही का चिन्ह्यांकन एवं भुगतान संबंधित सभी औपचारिकताओं की पूर्ति की जाएगी।
परिपक्वता राशि भुगतान की कार्यवाही
- भुगतान के समय लाभार्थी बालिका के नाम से उपयुक्त बैंक में बैंक खाता खोला जाना होगा।
- भुगतान प्राप्ति हेतु लाभार्थी बालिका द्वारा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने की अंक सूची, 18 वर्ष की आयु तक विवाहित ना होने संबंधित घोषणा पत्र जो की बाल विकास परियोजना अधिकारी अथवा तत्समय इस हेतु अधिकृत किए गए अधिकारी द्वारा सत्यापित होगा तथा बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत करना होगा। परिपक्वता राशि बैंक खाते के माध्यम से भुगतान की जाएगी।
- यदि 18 वर्ष के पूर्व बालिका की मृत्यु हो जाती है तो यह राशि राजसात कर ली जाएगी।
योजना के अंतर्गत देय लाभ
- योजना के अंतर्गत पंजीकृत बालिका का 18 वर्ष तक विवाह न होने एवं कक्षा 12वीं तक शिक्षा पूर्ण होने पर वित्तीय संस्था द्वारा 1 लाख रुपए अथवा शासन द्वारा निर्धारित परिपक्वता राशि दी जाएगी। जो कि 1 लाख रुपए से कम नहीं होगी।
- पात्र/पंजीकृत बालिका के नाम पर भारतीय जीवन बीमा निगम को 5 वर्ष तक प्रति वर्ष 5000 रुपए अर्थात कुल 25000 रुपए विनियोजित किये जायेंगे। Lic को दी गई राशि का 10 प्रतिशत अतिरिक्त अंशदान निधि के रुप में एलआईसी को योजना प्रारंभ से दिया जाएगा। ताकि परिपक्वता राशि 1 लाख रुपए से कम हो तो अंशदान निधि से अंतर की राशि की प्रतिपूर्ति की जा सके अथवा रूपए के संभावित अवमूल्यन को ध्यान में रखते हुए परिपक्वता राशि बढ़ायी जा सकें।
- आवेदन प्राप्ति से लेकर भुगतान तक समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति LIC द्वारा की जायेगी। इस हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम एवं राज्य सरकार के मध्य अनुबंध किया जाएगा। एलआईसी द्वारा बालिका के नाम पर प्रथम किस्त जारी होने के उपरांत प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। LIC द्वारा संचालित अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ भी नियमानुसार बालिका/परिवार को देय होगा।
नोनी सुरक्षा स्कीम का उद्देश्य
- बाल विवाह की रोकथाम
- बालिका भ्रूण हत्या रोकने और बालिकाओं के जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच लाना
- बालिकाओं के अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने
- प्रदेश में बालिकाओं के शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने
FAQs
छत्तीसगढ़ में नोनी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ हुई?
छत्तीसगढ़ राज्य में नोनी सुरक्षा स्कीम 1 अप्रैल 2024 से लागू की गई।
नोनी सुरक्षा योजना में कितना पैसा मिलता है?
नोनी सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभार्थी बालिका को ₹100000 की सहायता धनराशि दी जाती है।
इसे भी पढ़ें 👇