Gadi Ownership Transfer Kare : दोस्तों जब हम टू व्हीलर अथवा फोर व्हीलर गाड़ी खरीदते हैं तो आरटीओ आफिस से खुद के नाम पर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। यानि वह गाड़ी हमारे नाम पर होती है, वाहन रजिस्ट्रेशन डीटेल्स में पूरी जानकारी हमारी होती है। लेकिन भविष्य में जब कभी हमें गाड़ी बेचनी पड़ती है तब गाड़ी दूसरे के नाम ट्रांसफर करना पड़ता है। आज के आर्टिकल में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आप कैसे आसान प्रक्रिया से अपनी गाड़ी किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर कर सकते हैं।
इसके अलावा आज के समय में देश में सेकंड हैंड गाड़ी बेचने और खरीदने का कारोबार काफी तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने के बाद सबसे बड़ा झंझट होता है गाड़ी अपने नाम पर या दूसरे के नाम पर ट्रांसफर करना। इसके लिए जब आप आरटीओ एजेंट से मिलते हैं, तो मोटी रकम देनी पड़ती है। साथ ही साथ आरटीओ कार्यालय के कई चक्कर काटने पड़ते हैं।
लेकिन अब ना तो आरटीओ एजेंट को मोटी फीस देना है, और न ही आरटीओ कार्यालय का चक्कर काट रहा है। अब आप घर बैठे कुछ मिनट में अपने मोबाइल फोन से गाड़ी दूसरे के नाम पर ट्रांसफर कर सकते हैं।
कब मिलता है गाड़ी का आरसी
जब आरटीओ कार्यालय में गाड़ी ट्रांसफर करने से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट जमा हो जाता है। इसके बाद अधिकारी द्वारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने में 7 से 10 दिन का समय लगता है तत्पश्चात 7 कार्य दिवस के अंदर आरटीओ द्वारा आपका नाम पर गाड़ी ट्रांसफर कर दी जाती है। और नया आरसी आपके घर के पते पर भेज दिया जाता है।
Gadi Ownership Transfer Kare.
- इसके लिए आपको सबसे पहले परिवहन विभाग की आफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। यहां पर सबसे पहले अपना राज्य सलेक्ट कर लेना है।
- इसके बाद अपना गाड़ी नंबर भरकर “Proceed” पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर से Proceed वाले आप्शन पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद ऊपर चित्र के अनुसार तीर के सामने “Transfer of Ownership by Seller” पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद IMPORTANT INSTRUCTIONS की जानकारी पढ़ने के बाद सबसे नीचे बाक्स में सही टिक लगाकर “Proceed” पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद ऊपर चित्र के अनुसार अपने गाड़ी का लास्ट 5 अंक चेचिस नंबर डालकर Verify Details पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद AUTHENTICATE YOURSELF के अंतर्गत दो आप्शन दिखाई देगा,
- USING MOBILE OTP : यानि आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा।
- USING AADHAR : आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाता है।
- अपने अनुसार एक आप्शन को चुन लेना है। इसके बाद मोबाइल पर आया ओटीपी नंबर यहां डालकर “Submit” पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद Transfer of Ownership तथा Duplicate RC में से पहला आप्शन Transfer of Ownership को सलेक्ट कर लेना है।
- Transferee (Buyer) Details : जिसके नाम पर गाड़ी ट्रांसफर करना है, उसकी सभी जानकारी यहां पर सही सही भरकर Save पर क्लिक कर देना है।
- अब आपकों एप्लीकेशन नंबर मिल चुका है।
- इसके बाद पुनः एक बार फिर से Home पेज पर आ जाना है, यहां पर गाड़ी नंबर भरकर “Proceed” पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद ONLINE SERVICE के आप्शन में Transfer of Ownership by buyer पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद अभी कुछ समय पहले आपको जो एप्लीकेशन नंबर मिला हुआ है, उसे बाक्स में भरकर VERIFY DETAILS पर क्लिक करना है।
- इसके बाद Generate OTP पर क्लिक करते ही मोबाइल पर ओटीपी जाएगा, इसके बाद Submit पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद Address Details के अंतर्गत सभी जानकारी भरकर तथ Insurance Details भरने के बाद बाक्स पर टिक लगाकर “Confirm Details” पर क्लिक कर देना है।
- फिर Payment Gateway अपने अनुसार सलेक्ट करके Continue पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद Net Banking, Debit Card, Credit Card किसी भी आप्शन से पेमेंट कर देना है।
- इसके बाद भुगतान स्लिप, Print CMV form 29 तथा Print CMV form 30 को प्रिंट कर लेना है। Form 29 30 पर Buyer व्यक्ति का हस्ताक्षर करवा लेना है।
- Upload Documents पर क्लिक करके भुगतान स्लिप, Print CMV form 29 तथा Print CMV form 30, Buyer का आधार कार्ड, विक्रेता की फोटो अपलोड कर देना है।
- इसके बाद Final Submit बटन पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आप गाड़ी दूसरे के नाम ट्रांसफर करने हेतु आवेदन कर सकते हैं।
गाड़ी ट्रांसफर करने का शुल्क
प्रत्येक गाड़ी का व्हीकल ओनरशिप ट्रांसफर करने का चार्ज अलग अलग होता है। जो कि वाहन के प्रकार पर निर्भर करता है। नीचे सारणी में हमने वाहन का प्रकार तथा उसका ट्रांसफर शुल्क बताया हुआ है।
वाहन का प्रकार | ट्रांसफर शुल्क |
हैवी व्हीकल फार गुड्स | 750 रुपए |
मीडियम व्हीकल फार गुड्स | 500 रुपए |
मीडियम गुड्स फार पैसेंजर व्हीकल | 750 रुपए |
लाइट मोटर व्हीकल फार टांसपोर्ट | 500 रुपए |
लाइट मोटर व्हीकल फार नान टांसपोर्ट | 300 रुपए |
गाड़ी दूसरे के नाम ट्रांसफर करने के लिए दस्तावेज
- पासपोर्ट साइज फोटो : गाड़ी का वर्तमान फोटो तथा नये मलिक का पासपोर्ट साइज फोटो
- पल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट : गाड़ी का वैध PUC प्रमाण पत्र
- एनओसी : अगर गाड़ी लोन पर लिया गया था तो बैंक अथवा फाइनेंसर द्वारा जारी किया गया NOC प्रमाण पत्र
- पते का प्रमाण : गाड़ी का वर्तमान मालिक तथा नए मालिक, दोनों का आधार कार्ड
- बीमा प्रमाण पत्र : गाड़ी का वैद्य बीमा प्रमाण पत्र
- रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) : गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
- फार्म 29 & फॉर्म 30 : आरटीओ द्वारा स्वामित्व हस्तांतरण के लिए फार्म 29 & फॉर्म 30 की जरुरत पड़ती है। वाहन मालिक द्वारा फार्म 29 भरा जाता है, जबकि खरीददार द्वारा फार्म 30 भरा जाता है।
गाड़ी ट्रांसफर करने की प्रक्रिया
जब हम आरटीओ कार्यालय से गाड़ी दूसरे के नाम ट्रांसफर करवाते हैं, तो आप को इस बात का ध्यान देना चाहिए। कि आप किस उद्देश्य के तहत वाहन नये मालिक के नाम ट्रांसफर करना चाहते हैं। जैसे-
स्थिति | ट्रांसफर प्रक्रिया का विवरण |
नीलामी में खरीदे गए वाहन का ट्रांसफर | नीलामी में खरीदे गए वाहन का स्वामित्व नए खरीदार को ट्रांसफर किया जाता है। नीलामी के दस्तावेजों और रसीद के साथ अन्य आवश्यक दस्तावेज आरटीओ में जमा किए जाते हैं। |
वाहन के मालिक के मृत्यु पर वाहन का ट्रांसफर | ऐसी स्थिति में मृतक वाहन मालिक के उत्तराधिकारी का हस्ताक्षर लगता है। उत्तराधिकारी को आरटीओ कार्यालय में 30 दिनों के अंदर मृतक की खबर सूचित करना है। तथा कार्यालय में उत्तराधिकार तथा मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करना है। |
सामान्य ट्रांसफर प्रक्रिया | वाहन बेचते समय नये मालिक का नाम पंजीकृत किया जाता है, इसके लिए फार्म 29 तथा 30, पते का प्रमाण पत्र, बीमा प्रमाण पत्र आदि डाक्यूमेंट्स RTO कार्यालय में जमा करना पड़ता है। शुल्क जमा करने के बाद गाड़ी दूसरे मालिक के नाम पर ट्रांसफर कर दी जाती है। |
इसे भी पढ़ें