Mahtari Vandan Yojana Form Kaise Bhare : दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के नागरिकों के लिए महतारी वंदन योजना चलाया गया है, अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, तो इस आर्टिकल को पढ़ना चाहिए। क्योंकि इस आर्टिकल में मैं बताने वाला हूं कि महतारी वंदन योजना फॉर्म कैसे भरें?
महतारी वंदन योजना में आवेदन कौन कर सकता है, आवेदन करने के लिए क्या-क्या दस्तावेज होने चाहिए। आवेदन करने के बाद इस योजना के अंतर्गत क्या लाभ दिया जाएगा। पूरी जानकारी विस्तार से इस आर्टिकल में बताया गया है।
CG महतारी वंदन योजना क्या है?
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साई द्वारा अपने राज्य के नागरिकों के लिए महतारी वंदन योजना शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के केवल महिला वर्ग को ₹1000 की सहायता धनराशि दी जाएगी।
छत्तीसगढ़ राज्य में विवाहित महिला, तलाकशुदा महिला, विधवा महिला, परित्यक्ता महिला इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। दोस्तों आज भी हमारे समाज में महिलाओं के प्रति लोगों का नजरिया ही अलग है, तलाकशुदा महिला, विधवा महिला, परित्यक्ता महिला के पास खुद के दैनिक खर्चों की समस्या होती हैं।
जिनके कारण उन्हें न चाहते हुए भी परिवार के अन्य सदस्य के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। महिलाओं की इसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार द्वारा सीजी की महिलाओं को ₹1000 प्रति महिना यानि 1 साल का ₹12000 दिया जाएगा।
छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना का लाभ
- छत्तीसगढ़ महिलाओं को हर महीने ₹1000 की सहायता धनराशि का लाभ मिलेगा। यानी 1 साल में कुल ₹12000 की सहायता धनराशि प्राप्त होगी।
- सरकार द्वारा महिला को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया गया है।
- परित्यागता/विधवा महिला इस सहायता धनराशि से अपने बच्चों का लालन पालन कर सकती हैं।
- महिलाओं के दैनिक जीवन में छोटे-मोटे खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए यह सहायता धनराशि प्रदान करेगी।
Mahtari Vandan Yojana Form Kaise Bhare.
अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, महतारी वंदन योजना में आवेदन करना चाहते हैं। तो नीचे बताई गई प्रक्रिया का स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें?
दोस्तों यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सीजी महतारी वंदन स्कीम में ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको आवेदन पत्र PDF डाउनलोड करना है।
इसके बाद अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर इसकी फोटो कॉपी निकाल सकते हैं इसे इस तरह से भरे-
- आवेदन स्थान : यहां पर जिस स्थान से आवेदन कर रहे हैं, उसका नाम लिखें।
- दिनांक : यहां पर जिस दिन आवेदन फार्म जमा कर रहे हैं, उस दिन का दिनांक लिखना है।
- स्व सत्यापित फोटो : यहां पर अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना है, उसे स्व सत्यापित करना है यानि फोटो पर अपना हस्ताक्षर करना है, हस्ताक्षर करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आधा हस्ताक्षर फोटो पर हो और आधा हस्ताक्षर फार्म पर होना चाहिए।
व्यक्तिगत जानकारी-
- 1.आवेदिका का प्रकार (जो सही हो उस पर टिक लगाएं) : यहां पर विधवा, विवाहिता, परित्यक्त, तलाकशुदा का आप्शन दिखा है, आप जो है उस पर सही का टिक लगाएं।
- 2.आवेदिका का नाम (आधार कार्ड के अनुसार) : यहां पर वही नाम लिखना है, जो आधार कार्ड पर लिखा गया है।
- 3.पति का नाम : यहां पर अपने पति का नाम लिखना है।
- 4.आवेदिका के पिता का नाम : यहां पर अपने पिता का नाम लिखना है।
- 5.आवेदिका की जन्मतिथि : यहां पर अपना जन्मतिथि लिखना है।
- 6.जन्मतिथि के सत्यापन हेतु संलग्न दस्तावेज का विवरण : जन्मतिथि के सत्यापन हेतु इनमें से जो दस्तावेज है, उस पर सही का टिक लगाएं।
- 7.आवेदिका की जाति : यहां पर अपनी जाति लिखें।
- वर्ग : जाति का वर्ग क्या है उसे लिखें।
- 8.क्या आवेदिका विशिष्ट पिछड़ी जनजाति श्रेणी की हैं : अगर आप पिछड़ी जाति के हैं, तो हां/नहीं पर टिक लगाएं।
- 9.यदि हां तो, श्रेणी पर टिक लगाएं : अगर पिछड़ी जाति के हैं, तो यहां पर श्रेणी दिया है उस पर टिक लगाएं।
- 10.आवेदिका का स्थायी पता : यहां पर अपना स्थाई पता लिखना है।
- 11.आवेदिका का आधार कार्ड का क्रमांक (संलग्न करें) : यहां पर अपना आधार कार्ड नंबर लिखना है।
- 12.आवेदिका के पति का आधार कार्ड का क्रमांक (संलग्न करें) : यहां पर अपने पति का आधार कार्ड नंबर लिखना है।
- दूरभाष नंबर : यहां पर अपना मोबाइल नंबर लिखना है।
- 13.आवेदिका का पेन कार्ड का क्रमांक : यहां पर अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है।
- 14.राशन कार्ड क्रं. : यहां पर राशनकार्ड नंबर लिखना है।
- मुखिया का नाम : राशन कार्ड किसके नाम से है, उस मुखिया का नाम लिखें।
- 15.आवेदिका के पति का पेन कार्ड का क्रमांक : यहां पर अपने पति का पैन कार्ड नंबर लिखना है।
- 16.क्या आवेदिका के परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार का कर्मचारी हैं : अगर आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी करता है, तो हां लिखें अथवा नहीं।
- 17.क्या आवेदिका ऐसी पेंशनभोगी है, जो मासिक पेंशन प्राप्त करती है : अगर आप को कोई पेंशन मिलता है, तो हां पर टिक लगाएं अथवा नहीं पर टिक करें।
- यदि हां तो प्रति माह कितना : कितना पेंशन हर महीने मिलता है।
- पेंशन योजना का नाम : किस पेंशन योजना के तहत पैसा मिलता है।
- 18.क्या आवेदिका के परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद/विधायक/भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मंडल के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष है : यहां पर अपने अनुसार हां अथवा नहीं पर टिक करें।
- 19.क्या आवेदिका स्वयं अथवा उसका परिवार आयकरदाता है, परिवार से तात्पर्य पति, पत्नी, एवं उन पर आश्रित बच्चों से हैं। : अगर परिवार में पति या पत्नी या बच्चे टैक्स जमा करते हैं, तो हां पर टिक करें अथवा नहीं पर टिक लगाएं।
- 20.बैक खाता क्रं : यहां पर अपना बैंक खाता नंबर लिखना है, जिसमें पैसा भेजा जाएगा।
- बैंक का नाम : यहां पर बैंक का नाम लिखना है।
- आई.एफ.एस.सी. कोड : यहां पर बैंक का IFSC Code लिखना है।
आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाये (जो लागू हो)
- इस आवेदन फार्म के साथ जो भी दस्तावेज आप को लगाना है, उस सभी दस्तावेज के साथ सही ✅ का टिक लगाएं।
- पता : जहां पर फार्म जमा कर रहे हैं, वहां का पता लिखें।
- दिनांक : जिस दिन फार्म जमानत कर रहे हैं, उस दिन की तारीख लिखें।
- आवेदिका हस्ताक्षर : यहां पर अपना हस्ताक्षर करना है।
आवेदन फॉर्म भरने के बाद इसके साथ सभी दस्तावेजों की फोटो कॉपी लगाने के बाद इसे अपने ग्राम पंचायत या ब्लॉक कार्यालय में ले जाकर जमा कर सकते हैं। जमा करने के बाद आपको एक पर्ची दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपने आवेदन फार्म का स्टेटस पता कर सकते हैं।
महतारी वंदन योजना में कौन कर सकता है आवेदन?
- इस योजना में आवेदन करने के लिए महिला का छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए।
- आवेदन करने के लिए महिला की उम्र 21 साल से ऊपर और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- परित्यक्तता महिला इस योजना में आवेदन कर सकती हैं।
- तलाकशुदा महिला इस योजना में आवेदन कर सकती हैं।
- विधवा महिला इस योजना में आवेदन कर सकती हैं।
- अविवाहित लड़कियां इस योजना में आवेदन नहीं कर सकती है।
- शादीशुदा महिला आवेदन कर सकती है।
महतारी वंदन योजना फॉर्म भरने के लिए दस्तावेज
- पति का पैन कार्ड
- पति का आधार कार्ड
- बैंक पासबुक की फोटो कॉपी
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- परित्यक्तता/तलाकशुदा होने पर उसका प्रमाण पत्र
- स्वघोषणा शपथ पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- आधार कार्ड
- विवाह प्रमाण पत्र
- विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
महतारी वंदन योजना के लिए स्वघोषणा शपथ पत्र डाउनलोड करें?
दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं अगर आप इस योजना में आवेदन कर रहे हैं, तो आपको सभी दस्तावेजों के साथ स्व घोषणा पत्र भी लगाना अनिवार्य है। इसके लिए सबसे पहले स्वघोषणा शपथ पत्र डाउनलोड करना होगा।
- मैं : इसके आगे महिला को अपना नाम लिखना है।
- पति : इसके आगे पति का नाम लिखना है।
- वर्तमान पता : इसके आगे अपना वर्तमान पता लिखना है, जहां पर आप अभी रहते हैं।
- स्थायी पता : इसके आगे स्थाई पता लिखना है।
- मेरे पति का व्यवसाय/कार्य : इसके आगे लिखना है, कि आपके पति क्या काम करते हैं।
- परिवार की सभी स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय : परिवार का वार्षिक आय कितना है, उसे लिखें।
- आवेदिका का हस्ताक्षर : यहां पर महिला को अपना हस्ताक्षर करना है।
- गवाह का हस्ताक्षर : यहां पर गवाह का हस्ताक्षर करवाना है।
- नाम : उसका नाम लिखें।
- पूरा पता : गवाह का पूरा पता लिखें।
- आवेदिका का हस्ताक्षर : यहां पर आवेदिका का हस्ताक्षर होगा।
- नाम : अपना नाम लिखना है।
- पूरा पता : पूरा पता लिखना है।
FAQs
महतारी वंदन योजना की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है?
Official Website : click here
महतारी वंदना योजना के लिए कौन पात्र हैं?
शादीशुदा महिला आवेदन कर सकती है, अविवाहित लड़कियां इस योजना में आवेदन नहीं कर सकती है, विधवा महिला इस योजना में आवेदन कर सकती हैं, तलाकशुदा महिला इस योजना में आवेदन कर सकती हैं, परित्यक्तता महिला इस योजना में आवेदन कर सकती हैं, आवेदन करने के लिए महिला की उम्र 21 साल से ऊपर और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।
महतारी बंधन योजना में क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेगा?
जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, विवाह प्रमाण पत्र, विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, पति का पैन कार्ड, पति का आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटो कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, परित्यक्तता/तलाकशुदा होने पर उसका प्रमाण पत्र
महतारी वंदन योजना 2024 फॉर्म कैसे भरें?
अगर महतारी वंदन योजना का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पीएफ आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। और उसे भर के उसके साथ दस्तावेज संलग्न करके संबंधित कार्यालय में जमा कर देना है।
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