MP Pashudhan Bima Yojana : मध्य प्रदेश सरकार ने अपने राज्य में रहने वाले पशुपालकों के लिए यह योजना शुरू की है। अब कोई भी व्यक्ति अपने पशु जैसे : भेड़, बकरी, गाय, भैंस आदि का बीमा करवा सकता है। पशु की मृत्यु के पश्चात पशुपालक को इस योजना के अंतर्गत निर्धारित धनराशि दी जाएगी।
चलिए आज के इस आर्टिकल में हम विस्तार से जानते हैं कि मध्य प्रदेश पशुधन बीमा योजना/भैंस बीमा योजना MP क्या है। और आप इस योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं। इसके अलावा योजना से संबंधित और विस्तृत जानकारी पाने के लिए आप राज्य सरकार द्वारा जारी की गई ऑफिशियल पोर्टल पर जा सकते हैं।
मध्य प्रदेश पशुधन बीमा योजना क्या हैं?
अधिकांश करके हमारे देश में गरीब मध्यवर्गीय व्यक्ति पशु पालन का व्यवसाय करता है, जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़ आदि। इन पशुओं को खरीदने के लिए काफी पैसा भी किसान का लग जाता है। और जब किसी कारण बस पशु की मृत्यु हो जाती है, तो व्यक्ति का बहुत नुकसान होता है।
पशुपालकों को इसी नुकसान से बचाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने अपने राज्य में पशुधन बीमा स्कीम शुरू किया है। अब कोई भी मध्य प्रदेश का निवासी अगर पशु पालन करता है, तो इस योजना के अंतर्गत अपने पशुओं का पशुधन बीमा करवा सकता है। पशु बीमा योजना मध्यप्रदेश के अंतर्गत 10 जानवरों को एक इकाई के रूप में रखा गया है। आप एक इकाई के पांच जानवरों का बीमा करवा सकते हैं। जैसे : अगर आपके पास गाय, भैंस, भेड़, बकरी है.
तो आप इस योजना के अंतर्गत 5 गाय, 5 भैंस, 5 भेड़ और 5 बकरी का बीमा करवा सकते हैं। गरीबी रेखा (APL) श्रेणी के अंतर्गत आने वाले पशु मालिकों को 50% का अनुदान दिया जाएगा। जबकि गरीबी रेखा से नीचे (BPL), अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति श्रेणी के पशु मालिकों को 70% का सब्सिडी दिया जाएगा।
इस योजना के अंतर्गत कोई भी पशुपालक अपने मवेशियों का एक से लेकर 3 साल तक बीमा करा सकते हैं। 1 साल के लिए बीमा प्रीमियम की अधिकतर दर 3% होगी। जबकि 3 साल के लिए बीमा प्रीमियम की अधिकतम दर 7.5% प्रतिशत होगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए पशुपालक को पशु की मृत्यु के बारे में 24 घंटे के भीतर बीमा कंपनी को सूचित करना होगा।
जिसके उपरांत पशुपालन विभाग के डॉक्टर द्वारा पशु की मौत की जांच की जाएगी, इसके बाद 1 महीने के भीतर जांच अधिकारी को बीमा कंपनी को बीमे की रकम के लिए दावा करना होता है। जिसके बाद बीमा कंपनी 15 दिनों के अंदर आपके बीमे की रकम आपके बैंक खाते में पहुंचा देती है।
पशु मालिकों को मिलने वाली बीमा प्रीमियम सब्सिडी
मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई एमपी पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत अलग-अलग श्रेणियों के पशुपालकों को अलग-अलग इंसुरेंस प्रीमियम सब्सिडी दी जाएगी।
- गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी : जो पशुपालक गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी में आते हैं, उन्हें इस योजना के अंतर्गत बीमा प्रीमियम पर 50% का अनुदान दिया जाएगा।
- गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी : जो पशु मालिक गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में आते हैं, उन्हें इस योजना के अंतर्गत बीमा प्रीमियम पर 70% का अनुदान दिया जाएगा।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की श्रेणी : जो पशु मालिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आते हैं, उन्हें इस योजना के अंतर्गत बीमा प्रीमियम पर 70% का अनुदान दिया जाएगा।
MP पशुधन बीमा योजना के तहत बीमा की समय अवधि
इस योजना के अंतर्गत बीमा प्रीमियम की अधिकतम दर 1 साल के लिए 3% होगी। जबकि 3 साल के लिए 7.5% होगी। यानी कोई भी पशु पालक अपने पशुओं का 1 से लेकर 3 साल तक बीमा करा सकते हैं।
आवेदन प्रक्रिया
अगर आप इस योजना एमपी संबंधित और जानकारी पाना चाहते हैं या फिर योजना में आवेदन करना चाहते हैं, तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं।
पशु धन बीमा स्कीम के लिए दस्तावेज
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए।
- निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- वोटर कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- पशुओं का विवरण
MP Pashudhan Bima Yojana के लिए पात्रता
अगर आप भी पशुधन बीमा योजना एमपी के अंतर्गत अपने पशुओं का बीमा कराना चाहते हैं, तो आपके पास इस योजना की नियम शर्तों के अनुसार निम्नलिखित पात्रताएं होनी चाहिए।
- पशु पालक गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी/गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के अंतर्गत आना चाहिए।
- पशु पालक के पास (गाय/भैंस/बैल/भेड़/बकरी) इनमें से कोई भी जानवर होना चाहिए।
- पशुपालक मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
योजना के अंतर्गत आने वाले पशु
दोस्तों अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं, और आप मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी एमपी पशुधन बीमा योजना का लाभ उठाना चाहते हैं। तो यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस योजना के अंतर्गत केवल दुधारू पशुओं को रखा गया है। अगर पशु पालक के पास दुधारू पशु हैं, तभी वह इस योजना का लाभ उठा सकता है। दुधारू पशु जैसे –
- बकरी
- भेड़
- गाय
- भैंस
एमपी पशुधन बीमा योजना क्लेम राशि
- इस योजना के अंतर्गत कोई भी पशुपालक अपने पशुओं की 1 से लेकर 3 साल तक बीमा करवा सकता है।
- 1 साल के लिए बीमा प्रीमियम की अधिकतर दर 3% होगी, जबकि 3 साल के लिए बीमा प्रीमियम की अधिकतर दर 7:50% प्रतिशत होगी।
- इस योजना के तहत क्लेम राशि पाने के लिए पशुपालकों को पशुओं की मृत्यु होने के 24 घंटे के अंदर बीमा कंपनी को सूचना देना होगा।
- बीमा कंपनी को सूचना देने के बाद पशु विभाग के डॉक्टर द्वारा पशु की मृत्यु होने की जांच की जाएगी। यदि पशु की मृत्यु हो गई है, तो 15 दिन के अंदर बीमा की राशि पशुपालक के Bank Account में Transfer कर दी जाती है।
पशुधन बीमा योजना MP का लाभ तथा विशेषताएं
- इस योजना के अंतर्गत पशुओं को बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
- पशु बीमा योजना मध्यप्रदेश के शुरू होने से अब मध्य प्रदेश में पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे।
- इस योजना के शुरू होने से अब मध्यप्रदेश का कोई भी व्यक्ति बेहिचक पशु पालन व्यवसाय शुरू कर सकता है और इस योजना का लाभ उठा सकता है।
- पशु की मृत्यु के उपरांत भुगतान प्रीमियम राशि वर्तमान समय के बाजार मूल्य पर निर्धारित की जाएगी।
- एमपी पशुधन बीमा स्कीम के अंतर्गत पशु की मृत्यु पर पशु मालिकों को ज्यादा नुकसान होने से बचा लिया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के पशु मालिकों को 70% की प्रीमियम रकम की सब्सिडी दी जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे श्रेणी के पशु मालिकों को 70% की प्रीमियम रकम की सब्सिडी दी जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से ऊपर श्रेणी के पशु मालिकों को 50% की प्रीमियम रकम की सब्सिडी दी जाएगी।
- MP Pashupalan Bima Yojana के अंतर्गत 1 साल से लेकर 3 साल तक पशु मालिक पशुओं का बीमा करवा सकते हैं।
- इस योजना के अंतर्गत मांस उत्पादित करने वाले पशु अथवा दूध देने वाले पशु दोनों का ही बीमा कराया जायेगा।
- पशु की मृत्यु होने के उपरांत 15 दिन के अंदर बीमा कंपनी द्वारा बीमे की रकम पशुपालक को प्रदान की जाएगी।
- बीमा कवर होने के कारण अगर पशु की मृत्यु हो जाती है, तो पशु पालक को बीमा कंपनी की तरफ से मुआवजे की रकम प्रदान की जाएगी।
पशुधन बीमा योजना का उद्देश्य
हमारे देश में पशुपालन व्यवसाय अथवा कृषि कार्य काफी ज्यादा मात्रा में होते हैं। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए यहां पर ज्यादातर किसान हैं। और जो अपने आय की वृद्धि के लिए कृषि कार्य के साथ-साथ पशुपालन व्यवसाय भी करते हैं। लेकिन जब आकारण किसी पशु की मृत्यु हो जाती है, तो किसान भाई का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है।
इसी नुकसान की भरपाई को पूरा करने के लिए, पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने अपने राज्य में पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की है। अब इस योजना के अंतर्गत कोई भी पशु मालिक अपने पशुओं का बीमा करवा सकता है, और अगर किसी पशु की मृत्यु हो जाती है, तो वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार उसे पशु का बीमा राशि दी जाएगी।
MP पशुधन संबंधित फोन नंबर
मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एंव कुक्कुट विकास निगम हेल्पलाइन नंबर – 0755-277-6086
मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम हेल्पडेस्क ईमेल – mplpdcbpl@rediffmail.com
राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम, मध्य प्रदेश सरकार – नया ब्रायलर भवन, मुख्य रोड नंबर 3, कटरा सुल्तानबाद रोड, आराधना नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश 462003
FAQs
कौन सा मंत्रालय पशुधन बीमा योजना प्रदान करता है?
पशुपालन और डेयरी विभाग क़ृषि मंत्रालय द्वारा यह योजना शुरू किया गया है।
योजना के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?
इस योजना के लिए आवेदन करने वाले आवेदक के पास निवास प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पशुओं का विवरण, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर आदि जानकारी होनी चाहिए।
मध्य प्रदेश पशुधन बीमा योजना का लाभ किन पशुपालकों को मिलेगा?
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में चालू की गई इस योजना का लाभ केवल उन्हीं पशुपालकों को मिलेगा, जो दुधारू पशु पालन करते हैं। यानी ऐसे पशु पालक जिनके पास दुधारू पशु है जैसे : गाय, भैंस, बकरी, भेड़ आदि।
एमपी पशुधन बीमा में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
अगर आप इस योजना में आनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो ऑफिसियल वेबसाइट की लिंक किस आर्टिकल में आवेदन करते समय दी गई है, जहां पर जाकर आप और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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