नया नियम : गाड़ी पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न होने पर लगेगा 5 हजार रुपए का चालान, जानें इससे बचने का उपाय 

आज की यह खबर पढ़ना सभी के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि हर किसी के पास मोटरसाइकिल, कार आदि वाहन है। परिवहन विभाग द्वारा सभी वाहन मालिकों के लिए यह नियम निकाला गया था, कि गाड़ी पर HSRP नंबर प्लेट लगा होना चाहिए। इसलिए परिवहन विभाग द्वारा समय सीमा भी बढ़ाई गई थी। लेकिन फिर भी बहुत से लोगों ने अपने गाड़ी पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाया। 

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इसलिए मजबूरन परिवहन विभाग ने नया नियम जारी किया है, इस नियम के अनुसार जिस गाड़ी पर HSRP नंबर प्लेट लगा नहीं होगा, उस पर 5000 रु का चालान काटा जाएगा। अगर आप चालान से बचना चाहते हैं, तो इस लेख को पूरा पढ़ें। इस आर्टिकल में पूरा नियम तथा चालान से बचने का उपाय बताया गया है।

गाड़ी पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न होने पर लगेगा 5 हजार रुपए का चालान 

राजस्थान परिवहन विभाग द्वारा अपने राज्य में यह नियम जारी किया गया है कि 10 अगस्त तक सभी वाहनों पर HSRP नंबर प्लेट लग जाना चाहिए। राज्य में जिन वाहन मालिकों ने अभी तक अपने गाड़ी पर HSRP नंबर प्लेट नहीं लगाया है। तो वे लगवा लें। जिन गाड़ियों पर 10 अगस्त 2024 तक नंबर प्लेट लगा नहीं होगा। उन वाहनों पर 2500 रू से 5000 रू तक चालान कट सकता है।

अगर आंकड़ों की बात करें तो 31 जुलाई तक कुल 7.27 लाख वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाया गया है। इसके अलावा इस 10 दिनों में लगभग 3 लाख और वाहनों पर नंबर प्लेट लगाने की प्रक्रिया पूरा हो चुका है। इस प्रकार से कुल लगभग 10 लाख गाड़ियों पर HSRP नंबर प्लेट लग चुका है।

HSRP नंबर प्लेट के लिए कितनी लगेगी फीस

परिवहन विभाग द्वारा वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की फीस निर्धारित किया गया है। आप अपने सुविधा अनुसार आनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या आरटीओ आफिस से आवेदन कर सकते हैं। अलग-अलग गाड़ियों पर HSRP नंबर प्लेट लगाने का चार्ज अलग-अलग हैं।

जैसे – दोपहिया वाहन के लिए 425 रु, कार के लिए 695 रु, भारी वाहन तथा माध्यम वाहन के लिए 730 रु, टैक्टर कृषि कार्य के लिए 495 रुपए निर्धारित किया गया है।

वाहन प्रकार HSRP प्लेट हेतु चार्ज 
दोपहिया वाहन 425 रुपए 
कार695 रुपए
माध्यम तथा भारी वाहन730 रुपए
ट्रैक्टर कृषि कार्य हेतु495 रुपए

HSRP नंबर प्लेट लगाने की आवश्यकता

परिवहन विभाग का मानना है कि आज के समय में वाहनों की चोरी बहुत ज्यादा हो रहीं हैं। इसके अलावा रोड एक्सीडेंट भी काफी ज्यादा हो रहा है। इसलिए सरकार द्वारा गाड़ी पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया है।

यहां तक परिवहन विभाग द्वारा अंतिम तिथि 10 अगस्त 2024 घोषित कर दिया गया है। इस तारीख तक सभी वाहन मालिक अपने गाड़ी पर एचएसआरपी प्लेट लगवा लें। क्योंकि इसके बाद अगर किसी वाहन पर नंबर प्लेट लगा नहीं मिलेगा। तो उस गाड़ी पर 2.5 हजार रुपए से 5 हजार रुपए तक चालान कट सकता है। 

गाड़ी पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लग जाने से चोरी की वारदातें कम हो जाएगी। क्योंकि नंबर प्लेट की मदद से गाड़ी को ट्रैक किया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट करके भाग जाता है, तो उसे बड़ी आसानी से पकड़ा जा सकता है। क्योंकि एक बार गाड़ी पर HSRP नंबर प्लेट लग जाने पर उसे बदला नहीं जा सकता है।

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Author

  • Ajay Kumar Gupta

    इस लेख को अजय कुमार गुप्ता ने लिखा है। जो cgvyapam.co.in में मुख्य संपादक के रुप में कार्यरत हैं। अजय गुप्ता ने हिंदी विषय से B.A. और M.A. किए है। इसके बाद लेखन क्षेत्र में अपना कैरियर बनाया। लेखन क्षेत्र में इनके पास 5 साल का अनुभव है।

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