Rajasthan Driving Licence Download : जैसा कि आपको पता है गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना कानून अपराध है। इसलिए अगर आप को गाड़ी चलानी आती है और आप की उम्र 18 साल से ऊपर है। तो आपको डाइविंग लाइसेंस बनवा लेना चाहिए। आज के आर्टिकल में मैं राजस्थान नागरिकों के बारे में बताने वाला हूं कि अगर आप ने डाइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर चुके हैं तो राजस्थान ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड कैसे करें।
अगर आपका बहुत पहले से ही ड्राइविंग लाइसेंस बन गया था, तो भी इस आर्टिकल में बताएं स्टेप को फॉलो करके घर बैठे मोबाइल फोन से ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रखें इसके लिए आपका लर्नर लाइसेंस तथा परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बना होना चाहिए।
राजस्थान डाइविंग लाइसेंस क्या होता हैं?
भारत के सभी राज्यों के प्रत्येक जिले में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय बना होता है। इस कार्यालय द्वारा उस क्षेत्र का सभी डाइविंग लाइसेंस बनाया जाता है। किसी व्यक्ति का Parivahan Driving Licence बन जाना इस बात का प्रमाण है कि वह व्यक्ति अब गाड़ी चला सकता है। बिना डाइविग लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते हैं।
एक सामान्य ड्राइविंग लाइसेंस में निम्नलिखित जानकारी होता है। जैसे – वाहन की जानकारी, पंजीकरण तारीख, हस्ताक्षर, आधिकारिक मुहर, आवेदक का पता, डाइविंग लाइसेंस नंबर आदि। ड्राइविंग लाइसेंस परिवहन विभाग द्वारा जारी किया जाता है जो एक प्रकार से बहुत ही जरूरी दस्तावेज होता हैं।
ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार
अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, तो आपको यह जान लेना चाहिए कि भारत में ड्राइविंग लाइसेंस चार प्रकार का जारी किया जाता है। लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से कोई भी लाइसेंस बनवाने के लिए आप अपने क्षेत्रीय आरटीओ कार्यालय से आवेदन कर सकते हैं।
- लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस : जब आप पहली बार ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदन करते हैं, तो आरटीओ कार्यालय द्वारा आपका लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाता है। इस लाइसेंस की वैधता 6 महीने के लिए होती है, 6 महीने के अंदर ही आपको परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर देना चाहिए।
- परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस : अगर आप पहली बार ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं, तो पहली बार में आपका परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाया जाता है, बल्कि सबसे पहले आपका लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा इसके 6 महीने के अंदर आवेदन करने के पश्चात ड्राइविंग टेस्ट पास करने के बाद स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाता है।
- वाणिज्यिक ड्राइविंग लाइसेंस : अगर आप बड़ी गाड़ी चलाते हैं यानी जिस गाड़ी द्वारा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में माल पहुंचाया जाता है, तो आपको वाणिज्यिक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। यह लाइसेंस भी आप अपने क्षेत्रीय आरटीओ कार्यालय से बनवा सकते हैं, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस की तरह ही यह लाइसेंस भी बनाया जाता है, बस यह लाइसेंस बनवाते समय चिकित्सा प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है। वाणिज्यिक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए व्यक्ति की उम्र 18 साल से ऊपर तथा 8वीं की परीक्षा पास होना अनिवार्य है।
- अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस : अगर आप विदेश की सड़कों पर गाड़ी चलाना चाहते हैं तो आप के पास अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यह लाइसेंस आप अपने क्षेत्रीय RTO कार्यालय से बनवा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति विदेश में किराए की कार लेता है, तो उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। ध्यान रखें जिस व्यक्ति का परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है वहीं इस लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है यह लाइसेंस 1 साल के लिए वैध होता है।
Rajasthan Driving Licence Download Kaise Kare.
- घर बैठे मोबाइल फोन से सारथी ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले परिवहन पोर्टल पर जाना होगा।

- होम पेज पर आपको सबसे ऊपर ही “Drivers/Learners Licence” का आप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद Select State Name पर क्लिक करके अपना राज्य – Rajasthan सलेक्ट कर लेना है।
- इसके बाद Other आप्शन के अंतर्गत “Search Related Applications” पर क्लिक कर देना है।

- इसके बाद Search Criteria पर क्लिक करके DL No सलेक्ट कर लेना है। इसके बाद DL No भरकर, डेट ऑफ बर्थ भरकर, कैप्चा कोड भरकर Submit बटन पर क्लिक कर देना है।

- क्लिक करते ही आपका डाइविंग लाइसेंस प्रोफाइल खुल जाएगा, इसके बाद Driving Licence No पर क्लिक करें आपका डाइविंग लाइसेंस खुल जाएगा। फिर Print पर क्लिक करें आपके मोबाइल में ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड राजस्थान PDF के रूप में हो जाएगा।
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