RBI की चेतावनी : अपने बैंक अकाउंट से यह काम करने पर हो सकती हैं जेल, पढ़ें पूरी खबर क्या हैं 

RBI की चेतावनी : अपने बैंक अकाउंट से यह काम करने पर हो सकती हैं जेल : पहले काफी ज्यादा तेजी से मनी फ्यूल का काम चल रहा था। यानि कोई भी व्यक्ति चंद पैसों के लालच में अपना बैंक अकाउंट अपराधी को बेच देता था। अपराध का कुल पैसा व्यक्ति के बैंक अकाउंट में आता, जिसे कही भी भेजा जाता था। और जब पुलिस उस व्यक्ति को पकड़ती तो अपराधी बच जाता था।‌ अब ऐसे व्यक्तियों पर नकेल कसने के लिए आरबीआई ने नया चेतावनी जारी कर दिया।

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अब ऐसे व्यक्ति जो अपराध का पैसा अपने बैंक अकाउंट में मंगवाते हैं, उन लोगों के लिए रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा नया नियम जारी कर दिया गया है। इस नियम के तहत उन्हें जेल हो सकती है। आज के आर्टिकल में यही जानकारी बताने वाला हूं। आप को बता दूं कि ऐसे व्यक्तियों को मनी फ्यूल कहा जाता है जो किसी अन्य की ओर से अवैध रूप से अर्जित धन का लेन-देन या ट्रांसफर करता है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अखबार की मदद से इसका विज्ञापन किया गया है। और इसका टैग लाइन रखा गया कि “मत बनिए मनी फ्यूल” आरबीआई द्वारा आम लोगों को यह समझाया गया कि किसी भी अनजान व्यक्ति का पैसा कभी भी अपने बैंक खाता में नहीं मंगवाना चाहिए। नहीं तो आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। क्योंकि अपराध का पैसा खुद के खाते में मगवाने पर पुलिस जांच करके आप को जेल में डाल सकती हैं। जबकि भेजने वाला व्यक्ति आसानी से छूट जाता है।

आखिर मनी फ्यूल होता क्या हैं?

मनी फ्यूल वह शख्स होता हैं जो किसी अंजान व्यक्ति का अवैध तरीके से अर्जित किया हुआ पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेते हैं। ऐसे शख्स के गलत गतिविधियों को रोकने के लिए आरबीआई ने नया गाइडलाइंस जारी किया है। कि कोई भी व्यक्ति दूसरों के धन के आवागमन के लिए अपने खाते के संचालन की अनुमति कभी भी न दें।

RBI की चेतावनी : अपने बैंक अकाउंट से यह काम करने पर हो सकती हैं जेल 

आरबीआई बैंक ने चेतावनी देते हुए इस बात को स्पष्ट किया है कि अगर आपके बैंक अकाउंट के माध्यम से किसी दूसरे का धन प्राप्त करने या उसे आगे भेजने का कार्य किया जाता है, तो आपको जेल हो सकती है। RBI ने इस बात को स्पष्ट होते हुए कहा कि कभी भी किसी अंजान व्यक्ति को अपने खाते का विवरण न दें।

अगर आपके साथ इस प्रकार का कोई धोखाधड़ी होता हैं, तो उस मामले की रिपोर्ट बैंक या राष्टीय साइबर अपराध पोर्टल या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत कर सकते हैं। आज के समय में साइबर क्राइम काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा शिकार आम आदमी हो रहा है। इसलिए rbi द्वारा सोशल मीडिया की मदद से लोगों को आगाह किया जा रहा है।

ताकि कोई भी व्यक्ति अपराध के चंगुल में न फंस सकें। इसके अलावा RBI ऐसे ऐसे नियम लेकर आती है, ताकि आम नागरिक के साथ कोई भी फ्राड न हो सकें। इस प्रकार से देश में बैंकिंग सिस्टम फ्राड को कम किया जा सकेगा।

RBI ने 10 फ्राड की लिस्ट जारी की

आरबीआई बैंक द्वारा कुल 10 प्रकार का लिस्ट जारी किया गया है। इनमें से किसी भी प्रकार का फ्राड आपके साथ हो सकता है। या आप जाने अनजाने में इस फ्राड का हिस्सा बन सकते हैं। नीचे दिए गए निम्नलिखित 10 फ्राड इस प्रकार से है-

  • धोखाधड़ी पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग/डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन
  • फारेन करेंसी से जुड़े फ्राड ट्रांजेक्शन
  • धोखाधड़ी के कारण नकदी की कमी
  • धोखाधड़ी पूर्ण लोन की सुविधा देना
  • धोखा देने के इरादे से किसी भी पासबुक, इलेक्ट्रानिक रिकार्ड, कागज, लेखन, मूल्यवान सुरक्षा या खाते का जानबूझकर मिथ्या करण, विनाश, परिवर्तन
  • कोई भी गलत दस्तावेज/इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड बनाकर धोखाधड़ी करने के इरादे से जालसाजी
  • किसी व्यक्ति को धोखा देने के इरादे से सही जानकारी को छिपाकर धोखाधड़ी को अंजाम देना
  • बैंक पासबुक में हेरफेर या गलत खाते के जरिए ट्रांजैक्शन
  • फर्ज़ी डिवाइस के जरिए धोखाधड़ी को अंजाम देना और उससे धन उगाही करने से सरकार को पैसा देना।

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Author

  • Ajay Kumar Gupta

    इस लेख को अजय कुमार गुप्ता ने लिखा है। जो cgvyapam.co.in में मुख्य संपादक के रुप में कार्यरत हैं। अजय गुप्ता ने हिंदी विषय से B.A. और M.A. किए है। इसके बाद लेखन क्षेत्र में अपना कैरियर बनाया। लेखन क्षेत्र में इनके पास 5 साल का अनुभव है।

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