UP Domicile Certificate Apply 2025 : उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नागरिकों के लिए निवास प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। जो इस बात का प्रमाण होता है कि अमुक व्यक्ति इसी राज्य का निवासी है। आपको बता दें कि निवास प्रमाण पत्र को डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी कहते है। अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र होगा तभी आपको राज्य सरकारी योजना और केंद्र सरकारी योजना का लाभ मिलेगा।
इसलिए आज के आर्टिकल में हम आपको बताने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाएं? निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का क्या लाभ है आदि जानकारी विस्तार से बताने वाले हैं।
उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र क्या होता है?
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने नागरिकों के लिए निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। जो इस बात का प्रमाण होता है कि अमुक व्यक्ति इसी प्रदेश का नागरिक है। जब व्यक्ति की पहचान हो जाती है कि वह इसी प्रदेश का नागरिक है। तभी उसे राज्य स्तर की सरकारी योजना और सरकारी सेवाओं का लाभ मिलता है।
सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए, शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला लेने के लिए, सरकारी नौकरी में आवेदन करने के लिए, भू संपत्ति खरीदने के लिए, केंद्र सरकार की योजना का लाभ लेने के लिए आदि कार्यों हेतु निवास प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है। इसलिए अगर अभी तक आपका निवास प्रमाण पत्र नहीं बना है तो आगे आर्टिकल में निवास प्रमाण पत्र आवेदन प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप बताया गया है।
UP निवास प्रमाण पत्र के लिए पात्रता
उत्तर प्रदेश में निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सरकार द्वारा कुछ पात्रता निर्धारित किया गया है। जो कि इस प्रकार से है-
- आवेदक के माता-पिता उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासी होने चाहिए।
- आवेदक कम से कम 3 वर्ष से लगातार उत्तर प्रदेश में रह रहा हो।
उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र बनवाने हेतु दस्तावेज
निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज़ होने चाहिए।
- स्थानांतरण आदेश : सरकारी कर्मचारी होने की स्थिति में आपके पास नौकरी का ट्रांसफर लेटर होना चाहिए।
- निवास का प्रमाण : आवेदक कम से कम 3 साल से उत्तर प्रदेश में रहता हो, इसके प्रमाण के लिए स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, कॉलेज डिग्री आदि दे सकता है।
- माता-पिता का निवास प्रमाण पत्र : अगर माता-पिता के आधार पर आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास माता-पिता का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए।
- पते का प्रमाण : टेलीफोन का बिल, संपत्ति रसीद, बिजली का बिल आदि कोई एक दस्तावेज होना चाहिए।
- पहचान पत्र : पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड आदि इनमें से कोई एक होना चाहिए।
- आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो
यूपी निवास प्रमाण पत्र की वैधता
जिस प्रकार से आय प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज बार बार बनवाना पड़ता है। उस प्रकार से निवास प्रमाण पत्र को बार बार बनवाने की जरूरत नहीं होती है। निवास प्रमाण पत्र की वैधता आजीवन होती है। यानी अगर आपने एक बार निवास प्रमाण पत्र बनवा लिया तो वह जीवनभर के लिए होता है। इसे भी नवीनीकरण करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हां अगर आप किसी अन्य स्थान पर निवास करने जाते हैं, तो फिर उस स्थान का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना होगा।
UP Domicile Certificate Apply 2025
उत्तर प्रदेश में निवास प्रमाण पत्र बनवाने का दो तरीका है।
- ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन UP
अगर आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो आपको नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करना है।
- सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया edistrict.up.gov.in login पर जाना होगा।

- पोर्टल के होम पेज पर ही दाएं तरफ ऊपर की ओर लागिन का आप्शन दिखाई देगा। उसके अंतर्गत “सिटिजन लागिन (ई-साथी) पर क्लिक कर देना है।

- यहां पर आपको यूजर नाम, ओटीपी, कैप्चा कोड भरकर लागिन करना है। अगर पोर्टल पर पहली बार आ रहे हैं तो “नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण” पर क्लिक कर देना है। और निम्न जानकारी भरें।
- लागिन आई डी : यहां पर आपको लागिन आईडी भरना है, जो 6 से 8 कैरेक्टर का होना चाहिए।
- आवेदक का नाम : यहां पर आवेदन का नाम लिखें।
- जन्म तिथि : यहां पर अपना जन्मतिथि भरें।
- लिंग : यहां पर अपना जेन्डर लिखें, पुरूष या महिला
- आवासीय पता : यहां पर घर का पता लिखें।
- पिन कोड : यहां पर घर का पिन कोड भरें।
- जिला : यहां पर अपना जिला लिखें।
- मोबाइल नंबर : यहां पर मोबाइल नंबर लिखे।
- मेल आई डी : यहां पर ईमेल आईडी भरें।
- सुरक्षा कोड : यहां पर कैप्रा कोड भरना है।
- सभी जानकारी भरने के बाद सुरक्षित करें पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर से पोर्टल में लागिन हो जाना है।
- पोर्टल में लागिन होने पर आवेदन पत्र :- प्रमाण पत्र सेवा के आप्शन में निवास प्रमाण पत्र पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद अपना आधार कार्ड नंबर तथा कैप्चा कोड भरना है। तत्पश्चात बाक्स में सही टिक ✅ करके Submit पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएंगा, उसे यहां भरने के बाद “Submit” पर क्लिक कर देना है। इसके बाद निवास प्रमाण पत्र – आवेदन पत्र में सभी जानकारी भरना होगा।
- जैसे : क्षेत्र, प्रार्थी का नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, जन्म का स्थान, पता, मकान नं, मोहल्ला, जन, तहसील, थाना, ग्राम, मोबाइल नंबर, निवास की अवधि, प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता आदि जानकारी भरना होगा।
- इसके बाद डाक्यूमेंट्स अपलोड करके Submit बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, जिसे नोट करके रख लेना है।
- इसके बाद पेमेंट पर क्लिक करके सेवा शुल्क 15 रुपए जमा करना होगा। इसके 15 दिन बाद आप घर बैठे एप्लीकेशन नंबर की मदद से अपना निवास प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
आफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उप जिलाधिकारी कार्यालय या जन सेवा केंद्र से निवास प्रमाण पत्र आवेदन फार्म प्राप्त कर सकते हैं।
- आवेदन फार्म में पूछी गई सभी जानकारी सही-सही भरकर उसके साथ डाक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी संलग्न करना है।
- इसके बाद आवेदन फार्म को लेकर उप जिलाधिकारी कार्यालय या CSC केंद्र पर जमा कर देना है।
- अब तहसील स्तर पर आवेदक फार्म की जांच किया जाएगा, सब डाक्यूमेंट्स सही पाए जाने पर आपका निवास प्रमाण पत्र बना दिया जाएगा। जिसे 15 दिन बाद जाकर तहसील राजस्व विभाग कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
आवेदन की स्थिति जांचें.
उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के बाद आप एप्लीकेशन नंबर की मदद से आवेदन की स्थिति जांच सकते है। कि आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन गया है या रिजेक्ट हो गया है।
- इसके लिए आपको सबसे पहले UP ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाना होगा। होम पेज पर “आवेदन की स्थिति” पर क्लिक कर देना है।

- यहां पर Enter Application Number के बाक्स में रेफरेंस नंबर भरकर Search पर क्लिक कर देना है।
- अगर निवास प्रमाण पत्र बन गया होगा या रिजेक्ट हो गया होगा। वो सभी जानकारी दिखा देगा।
यूपी निवासी प्रमाण पत्र का लाभ
- जमीन खरीदना : अगर आप उत्तर प्रदेश में जमीन खरीदना चाहते हैं, तो इसके लिए निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- सरकारी योजना का लाभ : उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं और सेवाओं का लाभ पाने के लिए आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए।
- सरकारी नौकरी का लाभ : यूपी सरकार द्वारा निम्न वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जाता है। इसलिए अगर आप भी सरकारी नौकरी में आरक्षण पाना चाहते हैं, तो आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- शिक्षा में आरक्षण : सरकारी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए भी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
FAQs
UP निवास प्रमाण पत्र बनवाने में क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं?
निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपके पास आधार कार्ड, राशनकार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, माता-पिता का आधार कार्ड आदि डाक्यूमेंट्स होना चाहिए।
उत्तर प्रदेश डोमिसाइल बनवाने की फीस कितनी है?
ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से डोमिसाइल सर्टिफिकेट आवेदन करने पर सेवा शुल्क 15 रु लगता है। वही पर तहसील कार्यालय से आफलाइन आवेदन करने में 50 -100 रु लगता है।
मूल निवासी प्रमाण पत्र कितने दिन में बनता है?
निवास प्रमाण पत्र आवेदन करने के बाद लगभग 15 दिन के अंदर बन जाता है।
यूपी में डोमिसाइल की वैलिडिटी कितनी है?
उत्तर प्रदेश में डोमिसाइल सर्टिफिकेट की वैलिडिटी आजीवन होती है। हां अगर आप किसी दूसरे स्थान पर स्थाई रूप से निवास करने चले जाते हैं। तो फिर से निवास प्रमाण पत्र बनवाना होगा।
उत्तर प्रदेश में निवास प्रमाण पत्र कौन जारी करता है?
उत्तर प्रदेश में निवास प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा जारी किया जाता है।
इसे भी पढ़ें