UP Samuhik Vivah Yojana 2025 : उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बेटियों की शादी हेतु उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना शुरू किया गया है। इस योजना के तहत जहां पहले बेटियों के विवाह पर 51000 रु दिए जाते थे, वहीं अब ₹100000 दिए जाएंगे। बेटी की शादी के बाद ₹60000 बैंक खाता में भेजा जाता है, ₹25000 का शादी उपहार किया जाता है तथा ₹15000 शादी आयोजन में खर्च किया जाता है।
अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और इस योजना के तहत अपनी बेटी का शादी करना चाहते हैं। तो इस आर्टिकल में आवेदन हेतु पात्रता मापदंड, आवेदन हेतु दस्तावेज, कितना सहायता राशि और कैसे मिलता है आदि जानकारी विस्तार से बताया गया है।
यूपी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2025
हमारे समाज में ऐसे बहुत से गरीब परिवार हैं जो अपनी बेटी का शादी नहीं कर पाते हैं। गरीब होने के कारण उनके सामने सबसे बड़ी समस्या बेटी की शादी को लेकर होता है। यहीं कारण है आज का समाज बेटी को बोझ समझता है, लोग बेटी पैदा नहीं करना चाहते हैं। इसी समस्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा सामूहिक विवाह योजना शुरू किया गया है।
अगर आप भी अपनी बेटी का शादी इस योजना के तहत करना चाहते हैं। तो आपको आवेदन करना होगा, एक निश्चित तारीख को एक साथ कई बेटियों का विवाह एक मंच से कर दिया जाता है। विवाह में वर पक्ष और कन्या पक्ष के लोग मौजूद होते हैं। सामूहिक विवाह में लड़की के पिता का ₹1 खर्च नहीं होता है, बल्कि सरकार द्वारा एक लड़की पर ₹100000 खर्च किया जाता है।
आपको बता दें कि इस योजना के लाभार्थी को पहले 51000 रु की सहायता धन राशि दिया जाता था, जिसे अब बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। शादी होने के बाद कन्या के खाते में ₹60000 ट्रांसफर किया जाता है, शादी के दौरान ₹25000 का उपहार दिया जाता है, ₹15000 शादी आयोजन की तैयारी में खर्च किया जाता है। 60000+25000+15000 = 1 लाख रुपए। इस प्रकार से कुल ₹100000 एक लड़की के ऊपर यूपी सरकार खर्च करतीं हैं। पहले और अब के सहायता राशि में तुलना देखें-
पहले | अब |
35 हजार रु कन्या के बैंक खाते में भेजा जाता था | 60 हजार रु कन्या के बैंक खाते में भेजा जाता था |
10 हजार रु का सामग्री दिया जाता था | 25 हजार रु का सामग्री दिया जाता था |
6 हजार रु शादी आयोजन में खर्च होता था | 15 हजार रु शादी आयोजन में खर्च होता था |
किस वर्ष कितना सामूहिक विवाह हुआ
जब से यह योजना शुरू हुआ है तब से अभी तक बहुत से गरीब बेटियों का सामूहिक विवाह किया गया। किस वर्ष में कितनी बेटीयों का विवाह किया गया उसका सारणी नीचे दिया गया है।
वित्तीय वर्ष | विवाह |
2017-18 | 185 बेटियों का विवाह हुआ |
2018-19 | 365 बेटियों का विवाह हुआ |
2019-20 | 513 बेटियों का विवाह हुआ |
2020-21 | 396 बेटियों का विवाह हुआ |
2021-22 | 626 बेटियों का विवाह हुआ |
2022-23 | 1559 बेटियों का विवाह हुआ |
2023-24 | 1713 बेटियों का विवाह हुआ |
यूपी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु पात्रता
इस योजना में जो भी परिवार अपनी बेटी का विवाह करना चाहते हैं। उनके पास निम्नलिखित पात्रता होनी चाहिए।
- मूल निवासी : इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- वार्षिक आय : इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक के परिवार में वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम होना चाहिए।
- जाति वर्ग : इस में निम्न जाति – अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/सामान्य/अल्पसंख्यक के लोग आवेदन कर सकते हैं।
- उम्र सीमा : लड़की की उम्र 18 साल या उससे अधिक होना चाहिए। लड़के की उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए।
विशेष मापदंड
- जिन कन्याओं का विवाह तय हो चुका है और इससे पूर्व विवाह नहीं किया है। उसे ही योजना का लाभ दिया जाएगा।
- जिन महिलाओं का कानूनी रूप से तलाक हो चुका है। वे महिला भी आवेदन कर सकती हैं।
- विधवा महिला भी पुनर्विवाह के लिए आवेदन कर सकती हैं।
योजना का लाभ और विशेषताएं
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गये इस योजना से नागरिक को विशेष लाभ होगा। जो कि इस प्रकार से है-
- सामूहिक विवाह का आयोजन नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत एवं जिलाधिकारी के पर्यवेक्षण/नियंत्रण में जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा कराया जाता है।
- इस योजना के तहत प्रति शादी जोड़े को 60 हजार रुपए की जगह अब 1 लाख रुपए दिया जाएगा।
- जिसमें से 60 हजार रुपए सीधे लड़की के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा।
- शेष 25 हजार रु से विवाह के समय वैवाहिक सामान दिया जाएगा जैसे – कूलर, पंखा, बेड, सोफा, चांदी का बिछिया, कूकर, सिलाई मशीन आदि।
- शेष 15 हजार रुपए शादी के आयोजन पर खर्च किया जाएगा। इस प्रकार से 1 लाख रुपए दिया जाएगा।
- इस योजना का लाभ केवल लड़की और महिला (विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला) को ही मिलेगा।
- योजना का लाभ देने के लिए कोई जाति भेदभाव नहीं किया गया है। इसका लाभ सभी धर्मों, समुदायों, वर्गों को मिलेगा।
शादी अनुदान हेतु आवश्यक दस्तावेज
अगर आप योजना में आनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो निम्न डाक्यूमेंट्स होना चाहिए।
- वर का आधार कार्ड
- वधू का आधार कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- कन्या के परिवार का आय प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- निवास प्रमाण पत्र
- वर की पासपोर्ट साइज फोटो
- वधू की पासपोर्ट साइज फोटो
- जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग होने पर)
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गरीबी मिटाने, बाल विवाह रोकने के लिए, बेटी को बोझ न समझा जाए, समाजिक कल्याण हेतु यह योजना शुरू किया गया है। राज्य के ऐसे नागरिक जो गरीबी के कारण अपने बेटी की शादी नहीं कर पाते हैं। बेटी की शादी करना उनके लिए बस सपना ही रह जाता है।
उन परिवार के लिए सरकार द्वारा सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता है। जहां पर अपनी बेटी और लड़के को लेकर जाकर शादी करवा सकते हैं। शादी के उपरांत 60 हजार रुपए बेटी के खाते में भेजा जाता है और 25 हजार रुपए का शादी का उपहार दिया जाता है।
UP मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना आवेदन प्रक्रिया
- इस योजना के लिए सरकार द्वारा आफिशियल वेबसाइट लांच किया गया है। आनलाइन आवेदन करने के लिए आफिशियल पोर्टल पर जाना होगा।

- पोर्टल पर आने के बाद आपको “आवेदन करें” पर क्लिक कर देना है। इसके बाद “आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें” पर क्लिक कर देना है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना आनलाइन फार्म में निम्न जानकारी भरना होगा।

- वधू पक्ष का विवरण : यहां पर लड़की की जानकारी लिखना है।
- 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें : यहां पर आधार कार्ड नंबर लिखें।
- आधार के अनुसार नाम दर्ज करें : आधार कार्ड के अनुसार नाम लिखें।
- आधार के अनुसार जन्म तिथि : आधार के अनुसार जन्मतिथि लिखना है।
- मोबाइल नंबर दर्ज करें : आधार से लिंक मोबाइल नंबर लिखना है।
- वर पक्ष का विवरण : यहां पर लड़के की जानकारी लिखना है।
- 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें : यहां पर आधार कार्ड नंबर लिखना है।
- आधार के अनुसार नाम दर्ज करें : आधार के अनुसार नाम लिखना है।
- आधार के अनुसार जन्म तिथि : आधार के अनुसार जन्मतिथि लिखना है।
- मोबाइल नंबर दर्ज करें : आधार से लिंक मोबाइल नंबर लिखना है।
- इस प्रकार से सभी जानकारी भरने के बाद बाक्स में सही टिक ✅ करना है। और सबसे नीचे “VERIFY” पर क्लिक कर देना है।
- अब आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाता है। जिसे वेरिफाई करना होगा। इसके बाद अपना सभी डाक्यूमेंट्स अपलोड करके सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं।
शादी अनुदान योजना UP हेल्पलाइन नंबर
अगर आप को इस योजना से सम्बंधित कोई जानकारी पता करना है या कोई शिकायत करना चाहते हैं। तो आप हेल्पलाइन नंबर – 0522-2209259 पर संपर्क कर सकते हैं।
FAQs
उत्तर प्रदेश में शादी अनुदान कितना मिलता है?
शादी होने के बाद शादी अनुदान 1 लाख रुपए मिलता है।
यूपी में मुख्यमंत्री शादी योजना के लिए क्या शर्तें हैं?
इसमें विधवा महिला, परित्याग महिला, तलाकशुदा महिला, लड़कियां आदि आवेदन कर सकते हैं।
शादी अनुदान योजना में कौन कौन से डाक्यूमेंट्स लगते हैं?
इस योजना में आवेदन करने हेतु पहचान प्रमाण पत्र, पता प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, वर वधू का आधार कार्ड, वर वधू का पासपोर्ट साइज फोटो आदि डाक्यूमेंट्स होना चाहिए।
इसे भी पढ़े