Gadi Ka Registration Renewal Kare : दोस्तों जब हम कोई गाड़ी खरीदते हैं तो अपने जिला के आरटीओ कार्यालय से उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तत्पश्चात गाड़ी पर नंबर प्लेट तथा RC बुक हमे दे दिया जाता है। लेकिन आप जान लें गाड़ी का रजिस्ट्रेशन एक निश्चित वर्ष तक किया जाता है जैसे – 11/4/2025 अब इस तारीख के बाद हमे फिर से गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल कराना पड़ेगा।
व्हीकल का रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल RTO कार्यालय में जाकर या ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। आज के आर्टिकल में हम यही जानेंगे कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल कैसे करें? इसके लिए क्या क्या डाक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए।
व्हीकल रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल हेतु दस्तावेज
अपने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रिन्यू करने के लिए आपके पास नीचे दिए गए निम्नलिखित दस्तावेज होना चाहिए।
- वाहन मालिक का हस्ताक्षर
- वाहन का चेसिस नंबर तथा इंजन नंबर पेंसिल प्रिंट
- पैन कार्ड (या फार्म 60 और फार्म 61)
- बीमा प्रमाण पत्र
- रोड टैक्स भुगतान का प्रमाण (अप टू डेट)
- पंजीकरण का प्रमाण पत्र
- फिटनेस सर्टिफिकेट
- आरसी बुक
- प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र
- फार्म संख्या 25 (भरा हुआ और हस्ताक्षरित)
- एड्रेस प्रूफ
नोट : कुछ मामलों में, आरटीओ अधिकारी द्वारा आपके वाहन का जांच किया जा सकता है। कि यह गाड़ी रोड पर चलने योग्य है या नहीं। इसके अलावा जांच के दौरान फिटनेस और प्रदूषण की जांच हो सकती है।
व्हीकल रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल फीस
अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने के लिए आरटीओ कार्यालय को निर्धारित शुल्क देना पड़ता है। रिन्युअल शुल्क पूरे देश में अलग-अलग हैं। नीचे सारणी में हमने अलग-अलग वाहन पर लगने वाला रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल शुल्क की जानकारी दिया हुआ है।
क्रमांक संख्या | वाहन के प्रकार | रिन्यूअल शुल्क |
1. | अवैध कैरिज | 50 रुपए |
2. | बाइक रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल फीस | 300 रुपए |
3. | थ्री व्हीलर/लाइट मोटर वाहन – परिवहन और गैर परिवहन | 600 से 1000 रुपए |
4. | सामान्य यात्री मोटर वाहन | 1000 रुपए |
5. | सामान्य माल वाहन | 1000 रुपए |
6. | भारी यात्री मोटर वाहन | 1500 रुपए |
7. | हैवी ड्यूटी वाहन | 1500 रुपए |
8. | आयतित मोटर साइकिल | 2500 रुपए |
9. | आयतित मोटर कार | 5000 रुपए |
10. | अन्य वाहन श्रेणियां | 3000 रुपए |
अतिरिक्त आरसी रिन्यूअल शुल्क
आरसी समाप्ति तिथि के 60 दिन बाद रिन्यूअल के लिए आवेदन करना | मोटर साइकिल -300/माह अन्य गैर परिवहन वाहन – 500/माह |
स्मार्ट कार्ड में रिन्यूअल | 200 rs |
Gadi Ka Registration Renewal Kare.
- इसके लिए सबसे पहले आपको परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद होमपेज पर Online Services के सेक्शन में “Vehicle Related Services” पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद अपना राज्य चुनें, फिर Vehicle Registration No भरकर “Proceed” पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद Services के सेक्शन में जाकर RC Related Services के अंतर्गत “Renewal of Registration” पर क्लिक कर देना है।
- Renewal of Registration of vehicle
- Vehicle Registration No : इस बाक्स में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालें।
- Chassis number(Last 5 Character) : इस बाक्स में अपने गाड़ी का लास्ट 5 अंक का चेचिस नंबर डालना है।
- इसके बाद Generate OTP पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, जिसे भरने के बाद “Submit” बटन पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद नया पेज खुल जाएगा, आपको स्क्रोल डाउन करते हुए नीचे आना है और Proceed पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद I accept terms and conditions पर सही का टिक लगाकर “continue” पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद अपने अनुसार Net Banking, Debit Card, Credit Card से पेमेंट कर देना है।
- इसके बाद Print CMV form 25 पर क्लिक करके इसे प्रिंट कर लेना है। इसके बाद Final Submit बटन पर क्लिक कर देना है।
- लेकिन अगर आप अप्वाइंटमेंट बुक करना चाहते हैं। तो इसके लिए Appointment के सेक्शन में “Book Appointment” पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद Application No तथा कैप्चा कोड भरकर “Get User Details” पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद जिस दिन का अप्वाइंटमेंट बुक करना है, उसे सलेक्ट कर लेना है।
- इसके बाद उसी तारीख को आरटीओ कार्यालय में सभी डाक्यूमेंट्स लेकर जाना होगा, अधिकारी द्वारा सभी दस्तावेज वेरीफाई करने के बाद गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल कर दिया जाएगा।
आफलाइन आरसी रिन्यूअल विधि
सबसे पहले आपको अपने क्षेत्र के आरटीओ कार्यालय में जाना होगा, वहां से गाड़ी रिन्यूअल फार्म प्राप्त करना होगा। इसके बाद फार्म में पूछी गई सभी जानकारी सही सही भरना है। फार्म के साथ सभी डाक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी संलग्न करके अधिकारी के पास जमा कर देना है। इसके अलावा केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के नियम 81 के अनुसार रिन्यूअल शुल्क जमा कर देना है।
गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने से पहले उसकी फिटनेस और प्रदूषण नियंत्रण की जांच जरूर करवाएं। फार्म जमा करने के बाद अधिकारी द्वारा वेरिफिकेशन किया जाएगा। सभी जानकारी और दस्तावेज सही पाएं जाने पर आरसी रिन्यूअल कर दिया जाता है।
आरसी रिन्यूअल की अवधि कितनी होती हैं?
आरटीओ ऑफिस से गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करने के बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी की वैधता 5 वर्ष होती है। समय सीमा पूरा होने के बाद अपने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल कर सकते है। ध्यान रखें जब तक आरटीओ आपके गाड़ी को फिट मानती रहेगी। तब तक रिन्यूअल करा सकते हैं।
आरसी रिन्यूअल आवेदन के लिए जरूरी दिशा-निर्देश
- आरसी की अवधि समाप्त होने के बाद 60 दिन के अंदर वाहन रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल का आवेदन कर देना चाहिए।
- केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के नियम 81 के अनुसार रिन्यूअल शुल्क का भुगतान करना होगा।
- वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिन्युअल करने से पहले सभी देय टैक्स का भुगतान अवश्य कर दें।
FAQs
गाड़ी का रजिस्ट्रेशन खत्म होने पर क्या करें?
गाड़ी का रजिस्ट्रेशन खत्म होने पर 60 दिनों के अंदर आरटीओ कार्यालय जाकर या घर बैठे ऑनलाइन आरसी रिनुअल के लिए आवेदन कर देना चाहिए।
बाइक का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कैसे कराएं?
आनलाइन तथा आफलाइन तरीके से व्हीकल रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल होता है। आप सुविधा अनुसार अपने लिए सही तरीका चुन सकते हैं इस लेख में सभी जानकारी बताया गया है।
गाड़ी रिन्यू कराने में कितना पैसा लगता है?
आरसी रिन्यू फीस अलग-अलग वाहन के लिए अलग-अलग होता हैं, जिसकी जानकारी इस लेख में बताया गया है।
क्या कार का रजिस्ट्रेशन 15 साल बाद रिन्यू किया जा सकता है?
आपको बता दे कि नयी गाड़ी खरीदने के बाद हर 6 माह पर प्रदूषण सर्टिफिकेट, 1 साल पर इंश्योरेंस, रिन्यू करना पड़ता है। हां अगर 15 साल गाड़ी चलाने के बाद उसका कंडीशन ठीक है, फिटनेस सर्टिफिकेट पास होता है तो आप एक बार फिर कार का रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल करवा सकते हैं।
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