UP Viklang Certificate Download : दोस्तों अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आपको पता होगा कि यूपी सरकार द्वारा नागरिकों के लिए विकलांग सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। अगर आप का विकलांग प्रमाण पत्र बन गया है या आपने आवेदन किया है। तो आज का आर्टिकल पढ़कर उत्तर प्रदेश विकलांग सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ई डिस्टिक पोर्टल लांच किया गया है। यहां से आप विकलांग सर्टिफिकेट के अलावा आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आदि डाऊनलोड कर सकते हैं। हां इसके लिए आपके पास एप्लीकेशन नंबर होना चाहिए।
यूपी विकलांग प्रमाण पत्र क्या हैं?
जिस प्रकार से जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, उसी प्रकार से विकलांग प्रमाण पत्र भी जारी किया जाता है। प्रदेश में जो भी नागरिक शारीरिक रूप से विकलांग है, जैसे- हाथ न हो, पैर न हो, आंख न हों आदि ऐसे लोगों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार विकलांग प्रमाण पत्र जारी करती है।
इसके बाद इसी प्रमाण पत्र के आधार पर उन्हें सरकारी योजना, नौकरी, बस ट्रेन किराया आदि में छूट दिया जाता है। इसलिए दोस्तों अगर आप या आपके घर में कोई भी सदस्य शारीरिक विकलांग है तो जल्द ही प्रमाण पत्र बनवा दीजिए।
UP Viklang Certificate Download Kaise Kare.
- उत्तर प्रदेश विकलांग सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाना होगा।

- होम पेज पर आने के बाद ऊपर चित्र के अनुसार “प्रमाण पत्र का सत्यापन” पर क्लिक कर देना है।

- यहां पर आपको Application Number तथा Certificate ID भरकर Search पर क्लिक कर देना है। आपके विकलांग सर्टिफिकेट पर ही एप्लीकेशन नंबर तथा सर्टिफिकेट आईडी मिल जाएगा।
- सर्च पर क्लिक करते ही आपका सर्टिफिकेट खुल जाएगा, इसके बाद डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं।
- आपके मोबाइल फोन में UP विकलांग सर्टिफिकेट डाउनलोड PDF हो जाएगा। इसके बाद नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर फोटो कॉपी निकलवा सकते हैं।
UP विकलांग सर्टिफिकेट का लाभ
प्रदेश के जिन भी दिव्यांग नागरिकों का विकलांग सर्टिफिकेट बना हुआ है। उन्हें निम्नलिखित लाभ मिलेगा।
- विकलांग छात्रों को छात्रवृत्ति योजना
- आयकर में छूट
- सरकारी नौकरी में आरक्षण
- व्यवसाय शुरू करने के लिए लोन
- सरकारी कर्मचारी होने पर समूह बीमा का लाभ
- नेत्रदान करने वाले को प्रोत्साहन योजना
- टोल कर में छूट
- रेल किराए में छूट
- विकलांगता पैंशन
- राज्य परिवहन बस में निशुल्क यात्रा
- सहायक उपकरण (व्हीलचेयर, कृत्रिम अंग) की खरीद पर छूट
- शिक्षित विकलांग व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता
- वाहन खरीदने में सब्सिडी
विकलांगता प्रमाण पत्र में क्या जानकारी होती हैं?
विकलांगता प्रमाण पत्र में निम्नलिखित बातें लिखी होती हैं। जोकि इस प्रकार से है-
- विकलांगता का प्रकार : विकलांगता 21 प्रकार का होता हैं। इसमें से किस प्रकार से विकलांग है।
- दृष्टिहीनता
- निम्न दृष्टि/अल्प दृष्टि
- कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्ति
- चलन संबंधित विकलांगता
- बौनापन
- मानसिक बीमारी
- आटिज्म स्पेक्ट्रम डिसआर्डर
- सेरिब्रल पाल्सी
- मस्कुलर डिस्ट्राफी
- पुरानी तंत्रिका संबंधित स्थितियां
- स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी
- म्लटीपल स्क्लेरोसिस
- वाक एवं भाषा विकलांगता
- थैलेसीमिया
- हीमोफीलिया
- सिकेल सेल रोग
- बहु विकलांगता
- तेजाब हमले से प्रभावित व्यक्ति
- विकलांगता की गंभीरता : विकलांग प्रमाण पत्र में विकलांगता की गंभीरता दर्शाया गया होता है। अगर व्यक्ति 40% या उससे अधिक विकलांग है। तभी उसे सरकारी योजना तथा सुविधा का लाभ मिलता है।
- विकलांगता की स्थायीता : व्यक्ति स्थाई रूप से विकलांग है या अस्थाई विकलांग है। इसकी जानकारी विकलांग प्रमाण पत्र में होता है।
- प्रमाण पत्र की वैधता : अगर व्यक्ति अस्थाई विकलांग है तो प्रमाण पत्र की वैधता एक निश्चित समय के लिए होता है। और अगर व्यक्ति स्थाई विकलांग है तो प्रमाण पत्र की वैधता अजीवन होती है।
इसे भी पढ़ें