UP Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2025 : यूपी में इस योजना से किसानों में 5 लाख रुपए का जीवन बीमा मिलेगा।

UP Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2025 : उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की सुरक्षा और उनके परिवार की मदद करने के लिए उत्तर प्रदेश कृषक दुर्घटना कल्याण योजना शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत दुर्घटना से ग्रस्त किसान को ₹500000 की आर्थिक सहायता धनराशि दिया जाएगा। किसान का दोनों हाथ पैर खो जाने पर, एक हाथ और एक पैर की हानि होने पर, आंख की छति होने पर अधिकत्म मुआवजा दिया जाएगा।

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जबकि अगर शारीरिक विकलांगता 25% से 50% तक होता है तब एक से ₹200000 की सहायता धन राशि दी जाएगी। किसान की मृत्यु होने की स्थिति में या धनराशि उसके परिजनों को दिया जाएगा। आज के आर्टिकल में हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से बताने वाले हैं उत्तर प्रदेश किसान दुर्घटना कल्याण योजना क्या है, इस योजना में कितना धनराशि मिलता है। कौन से किस आवेदन कर सकते हैं आदि। इसके अलावा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना PDF Download कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना क्या हैं?

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के जीवन को और बेहतर बनाने के लिए यह योजना शुरू किया गया है। इस योजना के तहत किसानों को दुर्घटनाग्रस्त होने पर उन्हें सहायता धनराशि प्रदान किया जाएगा। ताकि वे उन पैसों से अपना अच्छे से इलाज करवा सकें। अगर किसान का दुर्घटना होने वाला उसका दोनों हाथ, दोनों पैर, एक हाथ एक पैर, आंख आदि खो जाता है। तो ऐसी स्थिति में किसान को अधिक मुआवजा दिया जाएगा।

वहीं पर अगर किसान का दुर्घटना होने पर 25% से 50% का विकलांगता होता है। तब उसे इस योजना के तहत 1 से 2 लाख रुपए दिया जाएगा। अगर दुर्घटना के दौरान किसान की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को आर्थिक सहायता धनराशि दिया जाता है।

खेती किसानी का कार्य एक जोखिम भरा कार्य होता है, जिसमें प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली दुर्घटना की साथ-साथ किसान का शारीरिक दुर्घटना भी हो जाता है। जैसे – फसल में लगी आग को बुझाने के चक्कर में किसान का झुलस जाना, खेत में जुताई के दौरान टैक्टर के नीचे आ जाना, गेहू दौराई में मशीन में हाथ चला जाना आदि ऐसे बहुत से कारण है। जब किसान का खेती किसानी के कार्यों में शारीरिक दुर्घटना हो जाता है।

किसान भाइयों की इसी समस्या को देखते ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना सहायता योजना शुरू किया गया है, जो किसान के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करेगी। इस योजना से किसान के अलावा उनके परिवार को भी काफी राहत मिलेगा। आगे इस योजना से जुड़ी हुई और भी जानकारी विस्तार से बताया गया है।

UP मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ

इस योजना के शुरू होने से उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों को निम्नलिखित लाभ मिलेगा। जो कि इस प्रकार हैं।

  • अगर दुर्घटना के दौरान किसान भाई का दोनों हाथ और दोनों पैर खो जाता है, तो उसे ₹500000 की सहायता राशि मिलेगा।
  • अगर दुर्घटना के दौरान किसान भाई का एक हाथ और एक पैर खो जाता है, तो उसे ₹500000 की सहायता धनराशि मिलेगा।
  • अगर दुर्घटना के दौरान किसान भाई के एक हाथ और एक पैर में अपंगता आ जाती है, तो उसे ₹200000 से लेकर ₹3 लाख तक की सहायता धनराशि मिलेगा।
  • अगर दुर्घटना के दौरान किसान भाई की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता धनराशि मिलेगा।
  • अगर दुर्घटना के दौरान किसान भाई के शरीर में 25 प्रतिशत से ज्यादा 50% से कम अपंगता होती है, तो एक लाख से ₹200000 की सहायता धनराशि मिलेगा।
  • अगर दुर्घटना के दौरान किसान भाई की एक आंख चली जाती है, तो उसे 5 लाख रुपए की सहायता धनराशि मिलेगा।

किन-किन दुर्घटना में मिलेगा सहायता धनराशि

नीचे सारणी में दुर्घटना का अलग-अलग प्रकार बताया गया है, यदि इसमें से किसी भी दुर्घटना का शिकार किसान भाई होता है। तभी उसे योजना के अंतर्गत सहायता धनराशि का लाभ दिया जाएगा।

  • पेड़ गिरने से चोट या मृत्यु होने पर
  • डकैती में हत्या होने पर
  • भूस्खलन होने पर
  • गड्ढे में गिर जाने पर
  • यात्रा के दौरान दुर्घटना हो जाना
  • झगड़े में दुर्घटना हो जाना
  • बाढ़ में बह जाना
  • आतंकवादी हमले से दुर्घटना होना
  • जानवर के काटने से नुकसान होना
  • घर गिरने से चोट अथवा मृत्यु होना
  • करंट लगना
  • आग में जलने से
  • कृषि उपकरण से दुर्घटना होने पर

उपरोक्त शर्तों के अनुसार दुर्घटना होने पर मृत्यु अथवा शारीरिक क्षति होने पर नीचे दी गई सारणी के अनुसार आर्थिक सहायता राशि दिया जाएगा।

S. No.दुर्घटना का प्रकारदेय सहायता धनराशि
1.किसी एक उंगली की क्षति होने पर₹5000
2.एक हाथ की दो उंगली की क्षति होने पर₹15000
3.अंगूठे की क्षति होने पर₹20000
4.एक हाथ की एक साथ तीन उंगली की क्षति होने पर₹30000
5.एक हाथ या एक पैर अथवा एक आंख की छति होने पर₹40000
6.दोनों पैर या दोनों हाथ या दोनों आंख की क्षति होने पर या उपरोक्त में से कोई दो की छति होने पर₹75000
7.दुर्घटना के दौरान मृत्यु होने पर₹300000

योजना में आवेदन हेतु पात्रता

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में आवेदन करने के लिए सरकार द्वारा कुछ पात्रता और नियम निर्धारित किया गया है जो कि इस प्रकार है।

  • इस योजना का लाभ 14 सितंबर 2019 के बाद होने वाली दुर्घटनाओं पर ही दिया जाएगा।
  • योजना का लाभ लेने के लिए किस की उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • दुर्घटना के दौरान किसान की मृत्यु होने पर योजना का लाभ उसके माता-पिता, बेटा बहू, पोता पोती, पत्नी आदि को दिया जाएगा।
  • जिन किसान के पास खुद की जमीन नहीं है वह पट्टे की जमीन पर कटाई बुवाई करते हैं, वे भी योजना में आवेदन कर सकते हैं।
  • जिन किसान भाइयों का विकलांगता 60% से अधिक है उन्हें योजना का लाभ दिया जाएगा।

सहायता धनराशि के लिए क्लेम कैसे करें? 

दुर्घटना के दौरान अगर किसान का किसी भी प्रकार का शारीरिक क्षति होता है। तो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना का लाभ लेने के लिए उसे नीचे बताए गए तरीके से दावा करना पड़ता है।

  • दुर्घटना से प्रभावित किसान 90 दिन के अंदर दुर्घटना की सूचना क्षेत्र के मंडी समिति के सचिव या उप जिलाधिकारी को सूचना देनी होती है।
  • दुर्घटना का संज्ञान होने पर संबंधित मंडी समिति के सचिव द्वारा किसी कर्मचारी से घटनास्थल की जांच कराई जाती है। इसके अलावा वह कर्मचारी किसान का डॉक्यूमेंट तैयार करने में सहायता करता है।
  • अगर दुर्घटना के दौरान व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार परिवार के सदस्य माता-पिता, बेटा बहू, पोता पोती आदि दावा कर सकते हैं। लेकिन मृत्यु की स्थिति में प्रपत्र पर दो गवाह के रूप में दो रिश्तेदार या गांव के दो प्रतिष्ठित व्यक्ति का हस्ताक्षर होना चाहिए।
  • इसके अलावा उस प्रपत्र को ग्राम प्रधान अथवा पंचायत के दो सदस्यों द्वारा सत्यापित होना चाहिए।
  • दुर्घटना के दौरान किसान की मृत्यु होने की स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र जिला अस्पताल के चिकित्सक द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र/शव विच्छेदन रिपोर्ट होना आवश्यक है।
  • दुर्घटनाग्रस्त स्थिति में कटी हुई अंगों का फोटो के साथ चिकित्सा प्रमाण पत्र होना चाहिए, उस पर दो रिश्तेदार अथवा 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  • दावा आवेदन पत्र पर आवेदक की तरफ से बाये अंगूठे का हस्ताक्षर होना चाहिए। अगर बायां अंगूठा कटा है तो दाएं अंगूठे से निशान लगा सकते हैं। अगर दोनों अंगूठा कटा है तो किसी भी उंगली का निशान लगा सकते हैं। और यदि दोनों हाथ कटा है तो कटे हुए हाथ के आगे का निशान लगाना होगा।
  • आवेदन पत्र तैयार होने के बाद मंडी समिति द्वारा इसकी जांच होती है, इसके बाद इसे आगे उप जिलाधिकारी का अनुमोदन यानी स्वीकृति हेतु भेजा जाता है।
  • आवेदन पत्र का एक महिने में स्वीकृत मिल जाता है। इसके बाद सभापति द्वारा लाभार्थी को चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा भुगतान किया जाता है।
  • दुर्घटना के दौरान मृत्यु होने की स्थिति में व्यक्ति के उत्तराधिकारी को 50% धनराशि यानि ₹100000 चेक अथवा बैंकड्राफ्ट द्वारा दिया जाएगा। शेष 50% धनराशि यानि 1 लाख रुपए तीन वर्षीय FDR के रुप में दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना Online प्रोसेस

  • इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले उत्तर प्रदेश ई डिस्टिक पोर्टल पर जाना होगा।
  • होम पेज पर आपको पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन पर क्लिक करके पोर्टल में लागिन हो जाना होगा।
  • जो उपयोगकर्ता इस पोर्टल पर पहली बार आ रहे हैं, उन्हें नये उपयोगकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करना है।
  • लागिन करने के बाद “कृषि विभाग” के आप्शन में “मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना” पर क्लिक कर देना है।
  • क्लिक करते ही आवेदन पत्र खुल जाएगा, इसमें सभी जानकारी सही-सही भरना है।
  • इसके बाद मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना आवेदन पत्र के साथ सभी डाक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी अपलोड कर देना है।
  • अतः मैं Submit बटन पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से योजना में आवेदन कर सकते हैं।

UP मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना हेतु दस्तावेज

  • परिवार के सदस्यों का विवरण
  • आयु प्रमाण पत्र
  • खतौनी का सत्यापित प्रति
    • बटाईदार के लिए निम्न में से कोई एक दस्तावेज
      • भूमि मालिक या उसके उत्तराधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र लिया जाएगा कि मृत अथवा विकलांग व्यक्ति द्वारा उसकी भूमि पर कृषि कार्य किया गया है।
      • अगर भूमि स्वामी उपलब्ध नहीं है, तो ग्राम प्रधान अथवा क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा इस बात का हस्ताक्षर कराया जाएगा, कि मृत अथवा विकलांग व्यक्ति भूमि मालिक के जमीन पर बटाईदार था।
    • पंजीकृत निजी पटटेदार की जमीन हेतु पट्टे की सत्यापित प्रति
  • निवास प्रमाण पत्र

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Author

  • Ajay Kumar Gupta

    इस लेख को अजय कुमार गुप्ता ने लिखा है। जो cgvyapam.co.in में मुख्य संपादक के रुप में कार्यरत हैं। अजय गुप्ता ने हिंदी विषय से B.A. और M.A. किए है। इसके बाद लेखन क्षेत्र में अपना कैरियर बनाया। लेखन क्षेत्र में इनके पास 5 साल का अनुभव है।

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