Haryana Domicile Certificate Download : हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के सभी नागरिकों के लिए हरियाणा डोमेसाइल सर्टिफिकेट बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप कोई सरकारी नौकरी का फार्म भरते हैं या कोई सरकारी योजनाओं का लाभ पाना चाहते हैं, तो आपके पास अधिवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
अगर आपने निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है तो आज का आर्टिकल पढ़कर घर बैठे मोबाइल फोन से हरियाणा निवास प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। यह प्रमाण पत्र उप विभागीय मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जाता है।
हरियाणा निवास प्रमाण पत्र की वैधता
आपके तहसील द्वारा जो हरियाणा अधिवास प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, उसकी वैधता जीवन भर होती हैं। यानि अगर आपने एक बार निवास प्रमाण पत्र बनवा लिया तो उसका उपयोग जीवनभर कर सकते हैं। इसकी वैधता कभी समाप्त नहीं होती है।
हरियाणा में निवास प्रमाण पत्र कितने दिन में बनता है?
जब आप निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते हैं तो आवेदन करने के एक सप्ताह बाद अधिवास प्रमाण पत्र बन जाता है। तब आप चाहे तो घर बैठे मोबाइल फोन से हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं।
हरियाणा अधिवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता
हरियाणा में रहने वाले नागरिकों के लिए जो निवास प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। उसे बनाना सभी लोगों के लिए अनिवार्य होता है। इसकी आवश्यकता पड़ती रहती है।
- कालेज/विश्वविद्यालय में दाखिला लेते समय निवास प्रमाण पत्र की जरुरत पडती है।
- हरियाणा निवास कोटा के तहत सरकारी नौकरी पाने हेतु आवेदक के पास अधिवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- नया राशन कार्ड बनवाते समय भी निवास प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है।
- केंद्रीय योजना तथा राज्य की योजनाओं का लाभ लेने के लिए हरियाणा निवास प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है।
- राज्य शैक्षणिक संस्थानों द्वारा छात्रवृत्ति का लाभ पाने के लिए निवास प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है।
Haryana Domicile Certificate Download Kaise Kare.
- हरियाणा के जो भी नागरिक अपना अधिवास प्रमाण पत्र डाउनलोड करना चाहते हैं, उन्हें सबसे ऊपर गूगल में सर्च करें – Haryana Saral Portal

- सर्च करने के बाद ऊपर चित्र के अनुसार आपको “Download Certificate” पर क्लिक कर देना है।

- ऊपर चित्र के अनुसार बाक्स में आपको प्रमाण पत्र क्रमांक या रिफरेंस नंबर भरना है। इसके बाद “Download Certificate” पर क्लिक कर देना है।
- क्लिक करते ही आपके मोबाइल फोन में हरियाणा अधिवास प्रमाण पत्र पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद किसी जन सेवा केंद्र पर जाकर इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।
इसे भी पढ़े