UP Income Certificate Apply 2025 : दोस्तों अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आपको पता होगा सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए या सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए आय प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है। इसलिए आज के आर्टिकल में हम आपको बताने वाले हैं कि यूपी इनकम सर्टिफिकेट के लिए आनलाइन आवेदन कैसे करें?
उत्तर प्रदेश आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगता है, इनकम सर्टिफिकेट की वैधता कब तक होती है, अगर आप ऑफलाइन यूपी इनकम सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो आवेदन फार्म किस विभाग में जमा करना पड़ता है आदि जानकारी इस आर्टिकल में विस्तार से बताया गया है।
उत्तर प्रदेश आय प्रमाण पत्र (Income Certificate) क्या होता है?
आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट एक प्रकार का महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज होता है। जो किसी व्यक्ति के वार्षिक आय को दर्शाता है मतलब वह व्यक्ति एक साल में कितना कमाता है। इस प्रमाण पत्र की जरूरत सरकारी योजना, स्कॉलरशिप, बैंक लोन, सरकारी नौकरी आदि का लाभ पाने के लिए पड़ता है।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो भी सरकारी योजना निकाली जाती है इसका ज्यादातर लाभ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को दिया जाता है। प्रदेश में कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं इसका पता इनकम सर्टिफिकेट से चलता है। इसलिए उत्तर प्रदेश के जो भी नागरिक सरकारी योजना और सेवाओं का लाभ पाना चाहते हैं। उनके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए।
अप इनकम सर्टिफिकेट की वैधता केवल 6 महीने के लिए होती है। यानि 6 महीने तक इस प्रमाण पत्र को किसी भी सरकारी योजना और सेवाओं, बैंक लोन का लाभ पाने के लिए कर सकते हैं। इसके बाद हमें फिर से यूपी आय प्रमाण पत्र बनवाने की जरूरत पड़ती है।
UP आय प्रमाण पत्र बनवाने हेतु दस्तावेज
अगर आप उत्तर प्रदेश इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं। तो आपके पास निम्न डाक्यूमेंट्स होना चाहिए।
- राशन कार्ड
- स्व घोषणा पत्र (आवेदक द्वारा खुद से अपनी आय की पुष्टि हेतु)
- पहचान पत्र (पैन कार्ड/वोटर आईडी/आधार कार्ड)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक पासबुक
- ड्राइविंग लाइसेंस
- मोबाइल नंबर
UP Income Certificate Apply 2025
उत्तर प्रदेश इनकम सर्टिफिकेट बनवाने का दो तरीका है। १.ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया २.ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
UP इनकम सर्टिफिकेट आनलाइन अप्लाई कैसे करें?
- सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया ई डिस्टिक पोर्टल पर जाना होगा।

- यहां पर आपको यूजर का नाम, पासवर्ड/ओटीपी, सुरक्षा कोड डालकर Submit बटन पर क्लिक कर देना है। अगर आप पोर्टल पर पहली बार आ रहे हैं तो आपको “नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण” पर क्लिक करके नया यूजर आईडी बना लेना है।
- पोर्टल में लागिन होने के बाद “आवेदन पत्र :- प्रमाण पत्र सेवा” के सेक्शन में “आय प्रमाण पत्र” पर क्लिक कर देना है।
- आय प्रमाण पत्र सेवा हेतु आधार ई केवाईसी सत्यापन – यहां पर अपना आधार कार्ड नंबर डालकर कैप्चा कोड भरकर “Submit” बटन पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाता है। उसे Enter OTP वाले बाक्स में भरना है। तत्पश्चात “Submit” बटन पर क्लिक कर देना है।
- अब आपके सामने आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र खुल जाएगा। यहां पर सभी जानकारी सही सही भरना है। और जरूरी दस्तावेज अपलोड कर देना है।
- आय प्रमाण पत्र का आवेदन करने के लिए शुल्क जमा करना पड़ता है, इसके लिए “सेवा शुल्क भुगतान के लिए क्लिक करें” आप्शन पर क्लिक कर देना है।
- आप यहां देख सकते हैं कि आपका Application no दिखाई दे रहा है। जिसे नोट करके रख लेना है। इसके बाद Proceed with Payment पर क्लिक कर देना है।
- यहां पर आप Net Banking, Debit Card, QR, UPI से पेमेंट कर सकते हैं। आप को बता दे कि यूपी इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए 15 रु का शुल्क जमा करना पड़ता है।
- इस प्रकार से उत्तर प्रदेश इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।
आवेदन की स्थिति
- इनकम सर्टिफिकेट आवेदन करने के बाद आप आवेदन की स्थिति जान सकते हैं। कि प्रमाण पत्र बन गया या नहीं। आवेदन पत्र रिजेक्ट तो नहीं हुआ है।

- इसके लिए आपको उत्तर प्रदेश ई डिस्टिक पोर्टल पर आने के बाद “आवेदन की स्थिति” पर क्लिक करना है।
- यहां पर आपको Enter Application Number के बाक्स में Application no डालकर Search पर क्लिक कर देना है। अगर आप का आय प्रमाण पत्र बन गया होगा या रिजेक्ट होगा उसकी जानकारी दिखाई देगी।
यूपी आय प्रमाण पत्र बनवाने का ऑफलाइन तरीका
अगर आप को आनलाइन आवेदन करने में दिक्कत हो रही है। तो आप आफलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको UP आय प्रमाण पत्र आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा। जो कि इस प्रकार से दिखाई देगा।
- सेवा का प्रकार : अगर ग्रामीण क्षेत्र से है, तो ग्रामीण पर सही टिक ✅ करें। अगर शहरी क्षेत्र से है, तो शहरी पर सही टिक करें।
- प्राथी का नाम : यहां पर अपना नाम लिखना है।
- पिता/पति/संरक्षक का नाम : इनमें से किसी एक का नाम लिखना है।
- माता का नाम : यहां पर माता का नाम लिखना है।
- वर्तमान पता : अपने घर का वर्तमान पता लिखना है।
- मकान नंबर : यहां मकान नंबर भरें।
- मोबाइल नंबर : यहां मोबाइल नंबर भरना है।
- मोहल्ला/पोस्ट : यहां पर अपना पोस्ट लिखना है।
- जनपद : यहां पर अपना जिला लिखें।
- तहसील : यहां पर तहसील लिखें।
- ग्राम का नाम (हिंदी में) : अपने गांव का नाम हिदी में लिखें।
- स्थाई पता : यहां पर अपना स्थाई पता लिखना है।
- व्यवसाय : क्या काम करते हैं उसकी जानकारी भरें।
- परिवार का विवरण : परिवार के सदस्य का नाम, व्यवसाय, व्यवसाय से आय की जानकारी भरना होगा।
- आय निर्धारण हेतु आवेदक की श्रेणियां : यहां पर आय की श्रेणी दिया गया है, आप कहां कहां से कितना पैसा कमाते हैं उसकी जानकारी भरना होगा।
- परिवार की कुल वार्षिक आय रू : आपके परिवार में सभी सदस्यों को मिला कर वार्षिक कितनी कमाई होती है, उसकी जानकारी भरना होगा।
- प्रमाण पत्र बनवाने का कारण : प्रमाण पत्र क्यों बनवाना चाहते हैं, उसकी जानकारी भरना होगा।
- आवेदन पत्र भरने के बाद इसके साथ आवेदक का फोटो, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, बिजली बिल/राशन कार्ड की फोटो कॉपी, वेतन भोगी होने की दशा में वेतन पर्ची आदि की फोटो कॉपी संलग्न करना है।
- इसके बाद इस आवेदन पत्र को ले जाकर तहसील में राजस्व विभाग कार्यालय में जमा कर देना है। अब आपको लगभग 10 दिन बाद जाकर वहां से अपना इनकम सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं।
FAQs
उत्तर प्रदेश में आय प्रमाण पत्र के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक है?
इसके लिए आपके पास आवेदक का फोटो, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, बिजली बिल/राशन कार्ड की फोटो कॉपी, वेतन भोगी होने की दशा में वेतन पर्ची आदि डाक्यूमेंट्स होना चाहिए।
उत्तर प्रदेश में आय प्रमाण पत्र की वैधता कितनी होती है?
वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में आय प्रमाण पत्र की वैधता केवल 6 महीने के लिए होती है।
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