UP Caste Certificate Apply 2025 : उत्तर प्रदेश में जाति प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं घर बैठे, आसान तरीका 

UP Caste Certificate Apply 2025 : उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में रहने वाले पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए जाति प्रमाण पत्र बनाना शुरू कर दिया गया है। अगर आप भी जाति प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। यूपी सरकार द्वारा जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनवाने के लिए ई डिस्टिक पोर्टल लॉन्च किया गया है जहां से आप आवेदन कर सकते हैं।

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आज के इस आर्टिकल में हम आपको यूपी जाति प्रमाण पत्र आवेदन करने की प्रक्रिया बताने वाला हूं। आवेदन करते समय क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, जाति प्रमाण पत्र का क्या लाभ है, जाति प्रमाण पत्र की वैधता कितनी है, UP कास्ट सर्टिफिकेट आवेदन शुल्क कितना है आदि जानकारी बताने वाला हूं।

उत्तर प्रदेश जाति प्रमाण पत्र क्या होता हैं?

दोस्तों जैसा कि नाम से पता चल रहा है जाति प्रमाण पत्र यानी जाति को पहचानने का प्रमाण पत्र। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने राज्य के रहने वाले नागरिकों के लिए जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। जाति प्रमाण पत्र से ही यह पता चलता है कि वह व्यक्ति किस जाति वर्ग से है। यह प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए जारी किया जाता है।

सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए सरकारी योजना और सरकारी सेवाएं चलाई जाती है। इसलिए जाति प्रमाण पत्र के आधार पर लोगों को छांट कर उन्हें ही सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है।

यानी अगर आप सरकारी योजना का लाभ पाना चाहते हैं, छात्रवृत्ति पाना चाहते हैं, शिक्षण संस्थान में आरक्षित सीट पाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी में आरक्षण पाना चाहते हैं, आयु में छूट पाना चाहते हैं, पेंशन योजना का लाभ पाना चाहते हैं आदि इसके लिए आपके पास उत्तर प्रदेश कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए।

यूपी कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए दस्तावेज

उत्तर प्रदेश के जो भी एससी, एसटी, ओबीसी नागरिक अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं। इसके लिए उनके पास निम्नलिखित डाक्यूमेंट्स होना चाहिए।

  • आधार कार्ड
  • ईमेल आईडी
  • मोबाइल नंबर
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बिजली बिल
  • स्व प्रमाणित घोषणा पत्र
  • पाषर्द या ग्राम पंचायत द्वारा जारी लेटर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • राशन कार्ड

उत्तर प्रदेश जाति प्रमाण पत्र का लाभ

अगर आप जाति प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं, तो इसका निम्नलिखित लाभ मिलने वाला है। जो कि इस प्रकार से है-

  • छात्रवृत्ति का लाभ : जो भी छात्र और छात्राएं स्कूल कालेज में पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें छात्रवृत्ति का लाभ तभी मिलेगा जब उनके पास जाति प्रमाण पत्र होगा।
  • सरकारी योजना का लाभ : उत्तर प्रदेश के रहने वाले जो भी नागरिक सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ पाना चाहते हैं। उनके पास भी कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए।
  • आरक्षण का लाभ : उच्च शिक्षण संस्थान में आरक्षित सीट पाने के लिए तथा सरकारी नौकरी में आरक्षण पाने के लिए आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  • अन्य लाभ : सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट पाने के लिए, पेंशन योजना तथा अन्य कल्याणकारी सेवाओं का लाभ पाने के लिए आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए।

UP Caste Certificate Apply 2025

अप कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने का दो तरीका है। १. ऑनलाइन तरीका २. ऑफलाइन तरीका यहां पर आगे दोनों तरीका बताया गया है।

जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन UP

  • उत्तर प्रदेश के जो भी नागरिक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी जाति के अंतर्गत आते हैं। उन्हें अपना जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ई डिस्टिक UP पोर्टल पर जाना होगा।
  • अप ई डिस्टिक पोर्टल के होम पेज पर आने के बाद दाएं तरफ़ ऊपर की ओर “लागिन” पर क्लिक करें इसके बाद “सिटिजन लागिन (ई-साथी) पर क्लिक कर देना है।
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  • यहां पर आपको यूजर नाम, ओटीपी, कैप्चा कोड भरकर लागिन करना है। अगर पोर्टल पर पहली बार आ रहे हैं तो “नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण” पर क्लिक कर देना है। और निम्न जानकारी भरें।
    • लागिन आई डी : यहां पर आपको लागिन आईडी भरना है, जो 6 से 8 कैरेक्टर का होना चाहिए।
    • आवेदक का नाम : यहां पर आवेदन का नाम लिखें।
    • जन्म तिथि : यहां पर अपना जन्मतिथि भरें।
    • लिंग : यहां पर अपना जेन्डर लिखें, पुरूष या महिला
    • आवासीय पता : यहां पर घर का पता लिखें।
    • पिन कोड : यहां पर घर का पिन कोड भरें।
    • जिला : यहां पर अपना जिला लिखें।
    • मोबाइल नंबर : यहां पर मोबाइल नंबर लिखे।
    • मेल आई डी : यहां पर ईमेल आईडी भरें।
    • सुरक्षा कोड : यहां पर कैप्रा कोड भरना है।
    • सभी जानकारी भरने के बाद सुरक्षित करें पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर से पोर्टल में लागिन हो जाना है।
  • पोर्टल में लागिन होने पर आवेदन पत्र :- प्रमाण पत्र सेवा के आप्शन में जाति प्रमाण पत्र पर क्लिक कर देना है।
  • इसके बाद अपना आधार कार्ड नंबर तथा कैप्चा कोड भरना है। तत्पश्चात बाक्स में सही टिक ✅ करके Submit पर क्लिक कर देना है।
  • इसके बाद आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएंगा, उसे यहां भरने के बाद “Submit” पर क्लिक कर देना है।
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  • सेवा का प्रकार : अगर ग्रामीण क्षेत्र से है, तो ग्रामीण आप्शन को सलेक्ट करें। अगर नगरीय क्षेत्र से है, तो नगरीय आप्शन को सलेक्ट करें।
  • प्रार्थी का नाम (हिंदी में) : यहां पर अपना नाम हिंदी में भरना है।
  • प्रार्थी का नाम (अंग्रेजी में) : यहां पर अपना नाम अंग्रेजी में भरना है।
  • पिता/पति/संरक्षक का नाम : यहां पर एक आप्शन को सलेक्ट करके उसका नाम भरना है।
  • माता का नाम : यहां पर आवेदक के माता का नाम भरना है।
  • वर्तमान पता : यहां पर अपना वर्तमान पता लिखना है।
  • मकान नंबर : यहां पर मकान नंबर भरना है।
  • मोहल्ला/पोस्ट : यहां पर अपना पोस्ट भरें।
  • जनपद : यहां पर जिला का नाम भरना है।
  • तहसील : यहां पर अपना तहसील भरना है।
  • ग्राम : यहां पर अपने गांव का नाम भरना है।
  • मोबाइल नंबर : यहां पर मोबाइल नंबर भरना है।
  • स्थाई पता : यहां पर अपने घर का स्थाई पता भरना है।
  • जाति : अपना जाति चुनें।
  • उपजाति : यहां पर अपना उपजाति चुनें।
  • प्रमाण पत्र बनवाने का कारण : प्रमाण पत्र बनवाने के पीछे उद्देश्य क्या है उसका कारण है।
  • क्या इससे पूर्व जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है : यहां पर नहीं लिखना है।
  • राशन कार्ड/फैमिली आईडी : यहां पर राशन कार्ड नंबर या फैमिली आईडी भरना है।
  • इसके बाद डाक्यूमेंट्स अपलोड करें : फोटो, स्व प्रमाणित घोषणा पत्र, पार्षद या वार्डेन या ग्राम प्रधान का जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड की छायाप्रति आदि अपलोड करना है।
  • इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको पेमेंट आप्शन पर क्लिक करके सेवा शुल्क भुगतान 15 रु कर देना है।
  • इसके बाद पेमेंट स्लिप डाउनलोड कर लेना है। इस प्रकार से आप उत्तर प्रदेश जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।

UP Caste Certificate आफलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • इसके लिए आपको सबसे पहले अपने तहसील कार्यालय से जाति प्रमाण पत्र आवेदन फार्म लेना होगा।
  • उसमें सभी जानकारी भरकर सभी डाक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी संलग्न करके तहसील के राजस्व विभाग कार्यलय में जाकर जमा कर देना है।
  • इसके साथ ही सेवा शुरू 15 रु जमा कर देना है। तहसील द्वारा सत्यापन के बाद 15 दिन बाद आपका जाति प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। जिसे आप कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

UP जाति प्रमाण पत्र Status Check

उत्तर प्रदेश जाति प्रमाण पत्र आवेदन करने के बाद आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है। जिसकी मदद से आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट बन गया है या नहीं। इसके लिए ई डिस्टिक पोर्टल UP पर क्लिक करें।

  • उत्तर प्रदेश जाति प्रमाण पत्र आवेदन करने के बाद आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है। जिसकी मदद से आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट बन गया है या नहीं। इसके लिए ई डिस्टिक पोर्टल UP पर क्लिक करें।
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  • यहां पर अपना एप्लीकेशन नंबर भरकर Submit बटन पर क्लिक कर देना है।

हेल्पलाइन नंबर 

अगर आप को जाति प्रमाण पत्र से सम्बंधित कोई जानकारी पूछना है, या कोई शिकायत करना है। तो आप हेल्पलाइन नंबर 0522-2304706 पर संपर्क कर सकते हैं।

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Author

  • Ajay Kumar Gupta

    इस लेख को अजय कुमार गुप्ता ने लिखा है। जो cgvyapam.co.in में मुख्य संपादक के रुप में कार्यरत हैं। अजय गुप्ता ने हिंदी विषय से B.A. और M.A. किए है। इसके बाद लेखन क्षेत्र में अपना कैरियर बनाया। लेखन क्षेत्र में इनके पास 5 साल का अनुभव है।

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