UP Ration Dukan Kaise Change Kare : अगर आपको कोटेदार (राशन डीलर) परेशान करता है, तो आप भी दूसरे राशन दुकान पर यानि दूसरे कोटेदार के पास अपना यूनिट ट्रांसफर करवा सकते हैं। तब आपको वहां से हर महिने राशन मिलने लगेगा। आपको पता है उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है। उत्तर प्रदेश के सभी पात्र नागरिकों का राशन कार्ड बना हुआ है। इसी राशन कार्ड पर उन्हें हर महीने प्रति व्यक्ति पर पांच किलो राशन दिया जाता है। हर ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश खाद्य विभाग द्वारा राशन दुकान खोला गया है, जहां से आप हर महीने राशन प्राप्त कर सकते हैं।
हमें जो राशन डीलर से यानी कोटेदार से राशन मिलता है, कई बार उसका व्यवहार अच्छा नहीं होता है। जब आप राशन लेने जाते हैं आपको परेशान करता है, जबरदस्ती पैसा मांगता है। दो-तीन दिन दौड़ने के बाद आपको राशन देता है। ऐसे में अगर आप भी कोटेदार से परेशान हो गए हैं, तो अपनी इच्छा से राशन दुकान बदल सकते हैं। आज के आर्टिकल में उत्तर प्रदेश में राशन दुकान बदलने की पूरी प्रक्रिया तथा दस्तावेज के बारे में बताने वाला हूं।
राशन दुकान (राशन डीलर) बदलने की जरूरत क्यों पड़ती है?
अगर आपके ग्राम पंचायत में कोटेदार का व्यवहार अच्छा है, तो आपको हर महीने बिना किसी परेशानी के राशन मिलता रहेगा। लेकिन अगर आप राशन डीलर से संतुष्ट नहीं है उसका व्यवहार अच्छा नहीं है। जब जब राशन वितरण का समय आता है तो वह दो-तीन बार दौड़ने के बाद राशन देता है। तो आप बड़ी आसानी से घर बैठे अपने मनपसंद के राशन डीलर बदल सकते हैं। इसकी प्रक्रिया बहुत आसान है, आपको वेबसाइट के माध्यम से राशन डीलर बदलने के लिए आवेदन करना होगा।
अभी तक यह होता था आप जिस गांव के रहने वाले हैं, उसी गांव के नजदीकी राशन डीलरशिप से आपको राशन मिलता था। लेकिन कोटेदार की मनमानी की शिकायतों से परेशान होकर खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नागरिकों को यह सुविधा दिया गया है कि वे अब अपनी इच्छा अनुसार राशन दुकान का चयन कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे भी बहुत कारण होते हैं, जब आप कोटेदार से परेशान हो जाते हैं। इसलिए अब कोटेदार (राशन डीलर) चेंज कर सकते हैं।
कोटेदार बदलने से पहले ध्यान दें?
- अगर आप कोटेदार यानि राशन दुकान बदलना चाहते हैं, तो उससे पहले निम्न बातों का ध्यान रखें।
- राशन कार्ड डीलर 6 महिने में एक बार बदल सकते हैं।
- अगर आप आनलाइन राशन डीलर बदलने के लिए आवेदन करते हैं, तो 1 महिने क अंदर ही फार्म को खाद्य एवं रसद विभाग में जमा करना पड़ता है।
- राशन डीलर क्यों बदलना चाहते हैं, इसका कारण लिखना पड़ता है।
UP Ration Dukan Kaise Change Kare.
- अगर आप कोटेदार की मनमानी से परेशान हो गए हैं, उस राशन दुकान से राशन लेना नहीं चाहते हैं। तो घर बैठे यूपी में राशन दुकान चेंज करने के लिए सबसे पहले खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।

- मोबाइल में ओपन करने पर इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई है। आप को स्क्रोल डाउन करते हुए नीचे आना है। नीचे चित्र के अनुसार दिखाई देगा।

- यहां पर आपको “राशनकार्ड धारक द्वारा स्वयं दुकान चयन करने हेतु प्रपत्र” पर क्लिक कर देना है।
- यहां पर आपको राशन कार्ड संख्या भर देना है, इसके अलावा कैप्चा अंकित करें तत्पश्चात “देखें” पर क्लिक कर देना है।

- इसके बाद राशन कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, जिसे भरकर “Verify” पर क्लिक कर देना है। अगर ओटीपी नहीं जाता है तो Resend OTP पर क्लिक करके पुनः ओटीपी भेज सकते हैं।
- अब आप राशन कार्ड का पूर्ण विवरण तथा सदस्यों का पूर्ण विवरण देख सकते हैं। अभी आपको किस राशन दुकान से राशन मिल रहा है उसकी जानकारी देख सकते हैं।
- पेज को स्क्रोल डाउन करते हुए नीचे आना है। यहां पर “नई दुकान का चयन” पर क्लिक करके नया राशन दुकान (कोटेदार) सलेक्ट कर लेना है।
- इसके बाद राशन डीलर बदलने का सही कारण लिखना है, और “संबोधित करें” पर क्लिक कर देना है। अब “लाक करें” पर क्लिक कर देना है।
- अब एक बार फिर से राशन कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, जिसे भरकर “Verify” पर क्लिक कर देना है।
- अब इस आवेदन फार्म का प्रिंट आउट निकालकर उसे पर हस्ताक्षर करके एक महिने के भीतर ही खाद्य एवं रसद आपूर्ति विभाग में जमा कर देना है। इस प्रकार से आप राशन डीलर (कोटेदार) से परेशान हैं, तो राशन दुकान बदल सकते हैं।
राशन डीलर (कोटेदार) बदलने के लिए दस्तावेज
अगर आप घर बैठे राशन दुकान बदलने के लिए आनलाइन आवेदन करते हैं, तो आपके पास निम्न डाक्यूमेंट्स और जानकारी होना चाहिए।
- राशन कार्ड संख्या (जिसमें आपका नाम है)
- मोबाइल नंबर (राशन कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर)
- राशन कार्ड की फोटो कॉपी
- आधार कार्ड की फोटो कॉपी
- आवेदन फार्म (आवेदन करने के बाद उसका प्रिंट आउट)
इस सभी डाक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी एकसाथ आवेदन फार्म के साथ संलग्न करके खाद्य एवं रसद विभाग कार्यालय में जाकर जमा करना पड़ता है।
FAQs
क्या किसी के दो राशन कार्ड हो सकतें हैं?
जी नहीं, एक व्यक्ति का दो राशन कार्ड नहीं हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति का दो राशन कार्ड में नाम जुड़ा है, तो उसे एक कार्ड से नाम कटवाना होगा।
राशन दुकान खोलने में कितना खर्च आता है?
राशन दुकान खोलने के लिए लगभग 50 हजार रुपए से 75 हजार रुपए होना चाहिए। इसके लिए आवेदक के पास बेसिक कम्प्यूटर जानकारी होना चाहिए तथा जिस क्षेत्र में दुकान खोलना है आवेदक उसी ग्राम पंचायत का निवासी हो।
सबसे गरीब राशन कार्ड कौन सा है?
वैसे तो राशन कार्ड 4 प्रकार का होता है, मगर सबसे गरीब परिवार के लिए अंत्योदय (AAY) राशन कार्ड जारी किया जाता है। इस कार्ड पर परिवार को हर महिने 35 किलो राशन मिलता है।
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