दोस्तों आपको पता होगा कि परिवहन विभाग के अनुसार वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया था। बाद में इसे बढ़ाकर 31 जुलाई 2024 तक किया गया था, ताकि सभी वाहन मालिक अपने अपने गाड़ी पर एचएसआरपी नंबर प्लेट लगा ले, अब एक बार फिर से परिवहन विभाग द्वारा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की समय सीमा बढ़ाकर 10 अगस्त कर दिया गया है।
यदि आप पुराने वाहनों पर 10 अगस्त तक HSRP नंबर प्लेट नहीं लगवाते हैं, तो आपको ₹10000 जुर्माना देना होगा। आज के इस आर्टिकल में मैं आपको परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश विस्तार से बताने वाला हूं। साथ में यह भी बताने वाला हूं कि आप इस जुर्माना से कैसे बच सकते हैं।
HSRP नंबर प्लेट क्या होता हैं?
यह एक अल्युमिनियम की बनी प्लेट होती है, जिसे गाड़ी के फ्रंट और बैक में वन टाइम यूज अनलॉक के साथ लगाया जाता है। यानी एक बार गाड़ी पर नंबर प्लेट लग जाने के बाद इसे हटाया नहीं जा सकता है। और न हटाने के बाद दूसरी नंबर प्लेट लगाई जा सकती है।
एचएसआरपी नंबर प्लेट पर अंकों और अक्षर का साइज 10 mm में लिखा होता है, जिस पर लाइट पड़ते ही वे चमकने लगते हैं और बड़ी आसानी से सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हो जाते है। नंबर प्लेट के ऊपर बाय कोने पर अशोक चक्र का होलोग्राम होता है, जबकि इसके नीचे बाय कोने पर लेजर की मदद से 10 अंकों का सीक्रेट कोड लिखा होता है।
यह यूनिवर्स नंबर एक ही गाड़ी के फ्रंट और बैक प्लेट में अलग-अलग होता है। इस सीक्रेट कोड में गाड़ी से जुड़ी सभी जानकारी जैसे- चेचिस नंबर, इंजन नंबर, गाड़ी का मॉडल, रजिस्ट्रेशन डीटेल्स, डॉलर की जानकारी आदि मौजूद होता है।
वाहनों पर HSRP नंबर प्लेट न लगे होने पर लगेगा 10 हजार रुपए का जुर्माना
1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 तक रखा गया था। अब इसे परिवहन विभाग द्वारा बढ़कर 10 अगस्त 2024 तक कर दिया गया है। इसके अलावा विभाग द्वारा यह आदेश भी जारी किया गया कि 10 अगस्त के बाद वाहनों पर एचएसआरपी नंबर प्लेट ना लगा होने पर वाहन मालिक पर ₹10000 का जुर्माना लगाया जाएगा।
अगर आप ने 10 अगस्त तक नंबर प्लेट बुक कर दिया है, लेकिन आपके गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं लगा है। तो भी आप बुकिंग स्लिप दिखाकर ₹10000 जुर्माना भरने से बच सकते हैं। 2019 से पहले गाड़ी नंबर प्लेट के साथ काफी छेड़खानी होता था। इसलिए सरकार द्वारा अब HSRP नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।
वाहन पर HSRP नंबर प्लेट लगाने का चार्ज
परिवहन विभाग द्वारा अलग-अलग गाड़ियों पर नंबर प्लेट लगवाने का अलग-अलग चार्ज निर्धारित किया गया है। दुपहिया वाहन के लिए 425 रुपए, कार के लिए 695 रुपए, मध्य एवं भारी वाहन के लिए 730 रुपए, टैक्टर और क़ृषि से जुड़े वाहन के लिए 495 रुपए HSRP नंबर प्लेट लगवाने के लिए निर्धारित किया गया है।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की प्रक्रिया
अगर आपने अभी तक अपने गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं लगवाया, तो घर बैठे एचएसआरपी नंबर प्लेट आवेदन करने की प्रक्रिया नीचे स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है।
- सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना है – SIAM HSRP
- इसके बाद आपको “HSRP Registration – Society of Indian Automobile” पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद HSRP Registration फार्म भरना है, जैसे – Full Name, Email, State, Vehicle Registration No., Mobile Number, District, I Agree आदि जानकारी भर देना है।
- इसके बाद वाहन बनाने वाली कंपनी का लिस्ट खुल जाएगा, इसमें से अपना कंपनी सलेक्ट कर लेना है।
- इसके Get high security registration plates, just A Click Away पर क्लिक कर देना है।
- अब आपके सामने 3 आप्शन दिखाई देगा, जिसमें से आपको पहले ऑप्शन “Order HSRP” पर क्लिक कर देना है।
- इसके अलावा व्हीकल मैनुफैक्चरर, वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर, चेचिस नंबर, शहर सलेक्ट कर लेना है।
- इसके बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा, जिसे वेरीफाई करना है।
- अब आपको HSRP नंबर प्लेट ऑनलाइन बुक करने के लिए शुल्क जमा करना होगा।
- इस प्रकार से आप HSRP नंबर प्लेट के लिए आवेदन कर सकते हैं, अपने नजदीकी डीलरशिप ऑफिस जाकर नंबर प्लेट प्राप्त कर सकते हैं।