Bihar Gehu Adhiprapti Yojana : अब किसानों को गेहूं की फसल का उचित मूल्य मिलेगा?

Bihar Gehu Adhiprapti Yojana : बिहार राज्य में गेहूं की फसल का पैदावार काफी अच्छा होता है। इसीलिए बिहार के किसान गेहूं की फसल पर विशेष ध्यान देते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि बिहार राज्य के किसानों को अपने गेहूं की फसल को बेचने पर उचित दाम नहीं मिलता है। इसीलिए बिहार सरकार के द्वारा किसानों को गेहूं की फसल बेचने पर अच्छा दाम दिलाने के उद्देश्य से बिहार गेहूं अधिप्राप्ति योजना शुरू की है।

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इस योजना के शुरू होने से अब किसान भाई को अपनी फसल का अच्छा दाम मिल सकेगा। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान को अपना पंजीकरण कराना पड़ता है। किसान भाई किसी भी व्यापार मंडल या पैक्स के द्वारा अपनी फसल को अच्छे दाम पर बेच सकते हैं।

बिहार गेहूं अधिप्राप्ति योजना शुरू होने से किसानों की आय में वृद्धि होगी। इस योजना में आवेदन कैसे करें, आवेदन कौन से किसान कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, इस आर्टिकल में पूरी जानकारी विस्तार से बताया गया है।

बिहार गेहूं अधिप्राप्ति स्कीम क्या है?

दोस्त जैसा कि हमने बताया की बिहार में गेहूं का पैदावार काफी अच्छा होता हैं। अगर बिहार कृषि आंकड़ों की बात करें तो बिहार के 38000 हेक्टेयर भूमि पर गेहूं की खेती की जाती है। लगभग प्रति हेक्टेयर भूमि पर 20 से 22 कुंतल गेहूं का पैदावार होता है। इतना अच्छा पैदावार होने के बाद भी किसान को अपनी फसल पर अच्छा दम नहीं मिल पाता है।

किसानों की इसी परेशानी को दूर करने के लिए बिहार सरकार द्वारा यह स्कीम शुरू की है। जिसके अंतर्गत किसान भाई अपनी फसल का पंजीकरण करवा कर गेहूं को अच्छे दाम पर बेच सकते हैं। ‌ इस योजना के अंतर्गत रैयत किसान तथा गैर रैयत किसान अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

बिहार गेहूं अधिप्राप्ति योजना में रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

बिहार के रहने वाले जो भी किसान भाई लोग अधिप्राप्ति योजना में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं। वे नीचे बताए गए स्टेप को फॉलो करके पंजीकरण कर सकते हैं।

  • बिहार गेहूं अधिप्राप्ति स्कीम में पंजीकरण करने के लिए सबसे पहले बिहार कृषि विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • वेबसाइट के होम पेज पर आने के बाद आपको इस योजना में आवेदन करने के लिए “ऑनलाइन आवेदन करें” का आप्शन दिखाई देगा, जिस पर क्लिक कर देना है।
  • इसके बाद आपको बिहार गेहूं की प्राप्ति 2024-25 का ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करना है।
  • इसके बाद आपके सामने नया पेज खुल जाता है, जहां पर आपको पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना पड़ता है।
  • इसके बाद बिहार गेहूं अधिप्राप्ति योजना का आवेदन फार्म खुल जाता है, जिसमें पूछे गए सभी जानकारी को सही-सही करना है।
  • आवेदन फॉर्म भरने के बाद आवश्यक दस्तावेजों की फोटो कॉपी स्कैन करके अपलोड कर देना है।
  • अपलोड करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना है, क्लिक करते ही आपका सफलतापूर्वक इस योजना में पंजीकरण करने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
  • इसके बाद आपको इसका रसीद प्रिंट आउट करके रख लेना है, जो आगे काम आएगा।

Bihar Gehu Adhiprapti Yojana के लिए दस्तावेज

बिहार के रहने वाले जो भी किसान भाई गेहूं व्यापार मंडल में अपना गेहूं बेचना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। पंजीकरण करवाने के लिए जो भी आवश्यक दस्तावेज लगेगा, वह इस प्रकार हैं-

  • भूमि संबंधित दस्तावेज और रसीद
  • आधार कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • किसान रजिस्ट्रेशन नंबर

गेहूं अधिप्राप्ति 2024-25 में गेहूं का मूल्य क्या हैं?

बिहार सरकार द्वारा इस वर्ष गेहूं अधिप्राप्ति के लिए गेहूं की फसल को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला – साधारण गेहुं, दूसरा – गेहूं (ग्रेड A), सरकार द्वारा साधारण गेहूं का मूल्य 2188 रू/कुंटल निर्धारित किया गया है। जबकि वहीं पर ग्रेड A गेहूं का मूल्य 2233 रु/कुंटल निर्धारित किया गया है।

इस योजना के अंतर्गत रैयत किसान अधिप्राप्ति केंद्र पर अधिकतम 250 क्विंटल गेहूं बेच सकते हैं। जबकि गैर रैयत किसान यानि जो किसान दूसरे के जमीन पर गेहूं की फसल तैयार करते हैं, वे अधिप्राप्ति केंद्र पर अधिकतम 100 क्विंटल गेहूं बेच सकते हैं।

बिहार गेहूं अधिप्राप्ति स्कीम का उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य यह है कि राज्य के सभी किसान भाईयों को किसी भी व्यापार मंडल में अपना अनाज बेचने की सुविधा प्रदान करना है। कोई भी किसान भाई पीएम किसान रजिस्ट्रेशन नंबर से पंजीकरण कर सकता है। इसके बाद गेहूं का अच्छे दाम पर बेचकर अपनी स्थिति को सुधार सकता है।

गेहुं अधिप्राप्ति के लिए रैयत किसान तथा गैर रैयत किसान दोनों ही आवेदन कर सकते हैं।‌इस योजना के शुरू होने से किसानों को अपने मेहनत का फल मिल सकेगा। इसके अलावा उनकी आय भी बढ़ेगी।

हेल्पलाइन नंबर

पता2nd Floor, Vikas Bhawan, New Secretariat, Patna -800015
Helpline0612-2200693, 1800-1800-110

बिहार गेहूं अधिप्राप्ति स्कीम का लाभ और विशेषताएं

बिहार सरकार द्वारा इस योजना की शुरू किए जाने पर किसानों को निम्नलिखित लाभ होगा। इसके अलावा इस योजना की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जो इस प्रकार है-

  • बिहार सरकार द्वारा राज्य के किसानों के लिए बिहार गेहूं अधिप्राप्ति योजना शुरू किया गया है।
  • इस योजना के अंतर्गत किसान भाई लोग 20 मई 2024 से 23 जुलाई 2024 तक खरीददारी कर सकते है।
  • इस योजना के अंतर्गत आने वाले किसान किसी भी अधिप्राप्ति पर बड़ी आसानी से गेहूं की फसल बेच सकते हैं।
  • आप अपने मनपसंद किसी भी आधिप्राप्ति केंद्र पर गेहूं बेच सकते हैं।
  • इस योजना के अंतर्गत आने वाले किसानो के गेहूं को 2150 रुपए प्रति कुंतल के हिसाब से खरीदा जायेगा।
  • गेहूं बेचने के लिए किसान को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि पंचायत के पैक्स अध्यक्ष खुद आपके घर जाकर गेहूं ले जाते हैं।
  • गेहूं की फसल बेचने के बाद धनराशि 48 घंटे के अंदर PFMS माध्यम से लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है।
  • पंचायत स्तर पर चयनित प्राथमिक कृषि साख समिति और प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल द्वारा गेहूं की खरीद की जाएगी। प्रत्येक रैयत 150 कि्वंटल तथा प्रत्येक गैर रैयत पर 50 कि्वंटल गेहूं की खरीदारी की जायेगी।
  • अगर आप अपने गेहूं को व्यापार मंडल में भेजते हैं तो आपको मार्केट से अच्छे दाम मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको छोटी मार्केट में इधर-उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है।
  • इस योजना के अंतर्गत आने वाले किसान किसी भी चयनित समिति के पैक्स या किसी भी व्यापार मंडल में जाकर अपने गेहूं की फसल को बेच सकते हैं।
  • अगर किसानों को गेहूं बेचने में कोई दिक्कत आ रहीं हैं तो हेल्पलाइन नंबर 1800-1800-110 पर संपर्क कर सकते हैं।

FAQs

इस योजना में आवेदन करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?

बिहार गेहूं अधिप्राप्ति स्कीम में आवेदन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड, किसान रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, भूमि संबंधित दस्तावेज एवं रसीद होना चाहिए।

इस योजना के अंतर्गत साधारण गेहूं की कीमत क्या है?

इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा गेहूं को दो भागों में बांटा गया है। साधारण गेहूं की कीमत 2188 रुपए प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है। जबकि ग्रेड A गेहूं की कीमत 2233 रुपए निर्धारित किया गया है।

बिहार गेहूं अधिप्राप्ति का कांटेक्ट नंबर क्या है?

बिहार सरकार द्वारा इस योजना से संबंधित हेल्पलाइन नंबर 18001800110 जारी किया गया है, जिस पर आप इस योजना से संबंधित शिकायत और सवाल पूछ सकते हैं।

बिहार में प्रति एकड़ कितना गेहूं का उत्पादन होता है?

बिहार में प्रति एकड़ लगभग 10 टन गेहूं का पैदावार होता है।

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Author

  • Ajay Kumar Gupta

    इस लेख को अजय कुमार गुप्ता ने लिखा है। जो cgvyapam.co.in में मुख्य संपादक के रुप में कार्यरत हैं। अजय गुप्ता ने हिंदी विषय से B.A. और M.A. किए है। इसके बाद लेखन क्षेत्र में अपना कैरियर बनाया। लेखन क्षेत्र में इनके पास 5 साल का अनुभव है।

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