Haryana Vidhwa Pension List Me Name Kaise Dekhe : दोस्तों अगर आप हरियाणा के रहने वाले हैं, तो आपको पता होगा कि हरियाणा सरकार द्वारा राज्य की विधवा महिलाओं को हर महिना पेंशन दिया जाता है। ताकि विधवा महिला उन पैसों से अपना तथा अपने बच्चों का लालन-पालन कर सकें। इसलिए आज के आर्टिकल में मैं बताने वाला हूं कि हरियाणा विधवा पेंशन लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें?
जिन विधवा महिलाओं का नाम सूची में होगा, उन्हें ही पेंशन सहायता राशि दी जाएगी। अगर आपने विधवा पेंशन के लिए आवेदन किया है, या आपको पहले से ही पेंशन मिल रहा है। तब भी एक बार विधवा पेंशन सूची में नाम अवश्य देख लें। क्योंकि हर साल नया लिस्ट जारी किया जाता है। नीचे बताए गए तरीके से हरियाणा विधवा पेंशन सूची 2025 में नाम देख सकते हैं।
हरियाणा विधवा पेंशन योजना क्या हैं?
हरियाणा सरकार ने अपने राज्य की विधवा महिलाओं की जिंदगी को ऊंचा उठाने हेतु विधवा पेंशन योजना शुरू किया है। इस योजना के तहत बेसहारा विधवा महिला को हर महिना 3000 रुपए की पेंशन दी जाती है। इस योजना का लाभ 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच महिलाओं को मिलेगा। आपको बता दे कि 1980-81 से ही हरियाणा में पेंशन योजना चल रही है। शुरुआत में हर महिना 50 रुपए की पेंशन मिलती थी। मगर धीरे धीरे पेंशन राशि बढ़ती चली गयी, इस प्रकार से है-
- 1980-81 शुरुआत में 50 रुपए महिना पेंशन राशि मिलती थी।
- 1 जनवरी 2024 से हर महिना पेंशन राशि 1000 रुपए मिलने लगा।
- 1 जनवरी 2015 से बढ़ाकर 1200 रुपए कर दिया गया था।1 जनवरी 2016 से पेंशन राशि बढ़ाकर 1400 रुपए प्रति माह कर दिया गया था।
- 1 नवम्बर 2016 से पेंशन राशि 1600 रुपए कर दिया गया।
- 1 नवम्बर 2017 से पेंशन राशि 1800 रुपए प्रति माह मिलने लगा।
- 1 नवम्बर 2018 से पेंशन राशि 2000 रुपए प्रति माह मिलने लगा था।
- 1 जनवरी 2020 से पेंशन राशि 2250 रुपए प्रति माह मिलने लगा था।
- 1 अप्रैल 2021 से पेंशन राशि 2500 रुपए प्रति माह मिलने लगा था।
- 1 अप्रैल 2023 से पेंशन राशि 2750 रूपए प्रति माह मिलने लगा था।
- 1 जनवरी 2024 से पेंशन राशि 3000 रुपए प्रति माह मिलने लगा था।
हरियाणा विधवा पेंशन लिस्ट में शामिल हेतु पात्रता
हरियाणा सरकार द्वारा विधवा पेंशन के लिए कुछ शर्तें और पात्रता निर्धारित किया गया है। आपका नाम हरियाणा विधवा पेंशन सूची में नाम शामिल तभी होगा, जब आप नीचे दिए पात्रता पूरी करेंगे।
- इस योजना के लिए विधवा महिला पात्र होंगी।
- विधवा महिला की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- विधवा महिला पिछले एक साल से हरियाणा में रह रही हो।
- विधवा महिला की कुल वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम होना चाहिए।
- अविवाहित महिला जिनके माता-पिता मानसिक या शारीरिक रुप से सक्षम है, वे भी पात्र होंगे।
Haryana Vidhwa Pension List Me Name Kaise Dekhe.
- हरियाणा विधवा पेंशन सूची में नाम देखने के लिए सबसे पहले www.socialjusticehry.gov.in Haryana पर जाएं।
- यहां पर आप पेंशन आईडी/Pension ID, खाता संख्या/Account No, आधार संख्या/Aadhar No आदि की मदद से चेक कर सकते हैं।
- इनमें से कोई एक आप्शन सलेक्ट करके “आईडी संख्या डालें” तथा कैप्चा कोड भरकर “विवरण देखें/View Details” पर क्लिक करके लिस्ट में नाम देख लेना है।
इसे भी पढ़ें