MP Mukhyamantri Swarojgar Yojana : खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार देगी लोन- Ajay Info 

MP Mukhyamantri Swarojgar Yojana : मध्य प्रदेश सरकार ने अपने राज्य में बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, बेरोजगार युवाओं को खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए यह योजना शुरू किया है। इस योजना के अंतर्गत सरकार ₹50000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन बहुत ही कम ब्याज दर पर प्रदान करेंगी।

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अगर आप भी मध्य प्रदेश के निवासी हैं खुद का कोई नया रोजगार शुरू करना चाहते हैं, तो इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बारे में पूरी जानकारी, आवेदन करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेगा पूरी जानकारी इस आर्टिकल में बताया जाएगा।

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना क्या है?

मध्य प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के शुरू होने से राज्य में बेरोजगारी दर में कमी आएगी, लोग आराम से पैसा कमा कर अपना तथा अपने परिवार का जीवनयापन कर सकते हैं। क्योंकि सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवा तथा किसान भाइयों को अपना खुद का रोजगार शुरू करने के लिए बहुत ही कम ब्याज दर पर ॠण दिया जाएगा।

अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए यह बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि अगर उनके पास खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा नहीं है तो वे इस योजना का लाभ उठाकर अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। आप अपने व्यवसाय के लागत के अनुसार इस योजना के तहत ₹50000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन बहुत ही कम ब्याज दर पर ले सकते हैं।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कई विभाग जैसे – सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, हस्तकला और हस्तशिल्प उद्योग, मध्य प्रदेश सरकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, जनजातिय कार्य विभाग, आदिवासी वित्त एवं विकास विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय विकास एवं आवास विभाग आदि शामिल हैं।

इस योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2014 को किया गया था, इस योजना में आवेदन कौन कर सकता है, आवेदन करने के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, इस योजना के तहत कितना लोन कितने ब्याज दर पर, कितने समय के लिए मिलता है आदि जानकारी आगे आर्टिकल में विस्तार से बताया गया है।

MP स्वारोजगार योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

  • सबसे पहले आपको इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • इस पोर्टल से सबसे पहले जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में रजिस्टर करना होगा।
  • रजिस्टर करने के बाद पोर्टल पर जाकर अपनी कुशलता के हिसाब से उद्योग चुन लेना है।
  • इसके बाद पुनः उम्मीदवार को नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर, पासवर्ड डालकर रजिस्टर करना होगा। इसके बाद लागिन बटन पर क्लिक कर देना है।
  • इसके बाद मुख्यमंत्री स्वारोजगार योजना का चयन करें, मोबाइल नंबर तथा पासवर्ड डालने के बाद Submit बटन पर क्लिक कर देना है।
  • रजिस्टर की प्रक्रिया पूर्ण होने पर आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, जिसकी मदद से स्टेटस चेक कर सकते हैं कि योजना का लाभ मिलेगा या नहीं।

कौन कर सकता है आवेदन

अगर आप एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में आवेदन करना चाहते हैं, तो आपके पास निम्नलिखित पात्रता होनी चाहिए।

  • आवेदक मध्य प्रदेश का स्थाई निवासी हो।
  • आवेदक की न्यूनतम शिक्षा कक्षा पांचवी पास होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आवेदक के परिवार में पहले से कोई व्यापार क्षेत्र से आयकर दाता ना हो, भले ही वह मध्य प्रदेश से बाहर रहता हो।
  • आवेदन करने वाला व्यक्ति किसी राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक, वित्तीय संस्था द्वारा दोषी करार ना किया गया हो।
  • इस योजना का लाभ उम्मीदवार को केवल एक बार दिया जाएगा।
  • आवेदक अगर सरकारी नौकरी करता है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

MP Mukhyamantri Swarojgar Yojana हेतु डाक्यूमेंट्स

  • आवेदक/अधिकृत व्यक्ति का फोटो
  • मध्यप्रदेश का मूल निवासी/स्थानीय निवासी/मूल निवासी हेतु निर्धारित प्रपत्र पर स्वप्रमानीकरण
  • जन्मतिथि संबंधित प्रमाण पत्र
  • भूमि/भवन किराए पर लिया हो तो किरायानामा (यदि लागू हो तो)
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)
  • उद्यमिता विकास प्रशिक्षण प्राप्त किया हो तो प्रमाण पत्र संलग्न करें
  • परियोजना परिवेदन
  • शैक्षणिक योग्यता संबंधि प्रमाण पत्र
  • सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निशक्तजन संबंधी प्रमाण पत्र
  • मशीनरी/उपकरण/साज सज्जा हेतु वर्तमान दरो के कोटेशन
  • अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत क्रीमीलेयर की सीमा से अधिक होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया आय प्रमाण पत्र
  • बीपीएल राशन कार्ड की प्रतिलिपि

योजना के अंतर्गत दिए जाने वाला प्रशिक्षण

इस योजना के अंतर्गत ॠण स्वीकृत एवं औद्योगिक विकास का प्रशिक्षण शासन आयोजित किया जाएगा। यानि इस योजना के अंतर्गत उम्मीदवार को प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता नहीं है। मगर हां प्रशिक्षण की आवश्यकता के आधार पर ही उम्मीदवार का चयन करके उन्हें लोन दिया जाएगा।

एमपी स्वरोजगार योजना विविध

  • इस योजना में उम्मीदवार भागीदारी भी कर सकता है, मगर भागीदारी करने वाला व्यक्ति उम्मीदवार के परिवार का सदस्य नहीं होना चाहिए।
  • भागीदार को पात्रता की सभी शर्तें मंजूर होनी चाहिए।
  • इस योजना के अंतर्गत लोन देने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मान्य होगी।
  • इस योजना की गलत जानकारी फैलाने वाले अथवा इसका फायदा उठाने वाले व्यक्ति को सजा दी जाएगी।
  • योजना के अंतर्गत लोन लेने के बाद अगर उम्मीदवार लोन भुगतान नहीं करता है, तो उसे इस योजना का लाभ मिलना बंद हो जाएगा। इसके अलावा भविष्य में और भी किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
  • इस योजना में किसी प्रकार का संशोधन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग ही कर सकता है।

मार्जिन मनी और ॠण अदायगी

  • सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को परियोजना लागत पर 15% मार्जिन मनी सरकार द्वारा दी जाएगी, शेष मार्जिन मनी उम्मीदवार को खुद से लगाना होगा।
  • बीपीएल/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/महिला/अल्पसंख्यक/नि:शक्तजन वर्ग के उम्मीदवार को परियोजना लागत पर 30% (अधिकतम ₹200000) मार्जिन मनी की सहायता दी जाएगी।
  • विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जनजाति वर्ग के उम्मीदवार को परियोजना लागत पर 30% (अधिकतम ₹300000) मार्जिन मनी दी जाएगी।
  • भोपाल गैस दुर्घटना से पीड़ित परिवार के उम्मीदवार को परियोजना लागत पर 20% (अधिकतम ₹100000) मार्जिन मनी दी जाएगी।
  • आरंभिक स्थगन की न्यूनतम अवधि 6 महीना होगी, इसके बाद लोन जमा करने की अवधि 5 से 7 वर्ष तक होगी।

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Author

  • Ajay Kumar Gupta

    इस लेख को अजय कुमार गुप्ता ने लिखा है। जो cgvyapam.co.in में मुख्य संपादक के रुप में कार्यरत हैं। अजय गुप्ता ने हिंदी विषय से B.A. और M.A. किए है। इसके बाद लेखन क्षेत्र में अपना कैरियर बनाया। लेखन क्षेत्र में इनके पास 5 साल का अनुभव है।

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