Sarkari Jamin Apne Name Kaise Kare : सरकारी जमीन को अपने नाम कैसे करें?

Sarkari Jamin Apne Name Kaise Kare : दोस्तों सबसे पहले आपको समझ लेना चाहिए कि सरकारी जमीन खरीदना आसान नहीं होता है। लेकिन फिर भी एक उचित प्रक्रिया है, जिसका पालन करके आप बड़ी आसानी से सरकारी जमीन को अपने नाम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि सरकारी जमीन कहां पर बिक रही है।

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जहां पर किसी व्यक्ति की निजी जमीन खरीदना आसान होता हैं, वही पर सरकारी जमीन खरीदने की प्रक्रिया थोड़ी अलग है। आज के समय में लोग सरकारी जमीन खरीदना चाहते हैं। क्योंकि अधिकांश करके सरकारी जमीन बहुत ही सही लोकेशन पर होता हैं। जहां पर आप जमीन खरीदकर अच्छा बिजनेस शुरू कर सकते हैं।

सरकार द्वारा सही लोकेशन पर हमेशा अपने लिए जमीन छोड़ दिया जाता है, जो आगे जाकर किसी महत्वपूर्ण कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। आप चाहे जहां के रहने वाले हो, आपके आसपास भी सरकारी जमीन बिल्कुल सही लोकेशन पर मिल जाएगा।‌‌ इसलिए अगर आप भी सरकारी जमीन अपने नाम रजिस्ट्री करना चाहते हैं, तो पूरा आर्टिकल पढ़ें। इस आर्टिकल में पूरी जानकारी विस्तार से बताया गया है।

सरकारी जमीन के बारे में कैसे पता करें?

दोस्तों सबसे पहले यह समझ ले कि प्रत्येक राज्य में सरकारी जमीन राज्य सरकार के अंतर्गत आती हैं, वहीं इस जमीन को अपने अनुसार उपयोग में लाना अथवा बेच सकती हैं। आमतौर पर जब कभी राज्य सरकार द्वारा जमीन बेचने का मन बनता है, तो इसके लिए अधिसूचना जारी किया जाता है। अक्सर सरकार द्वारा सरकारी जमीन या तो किसी योजना के तहत बेची जाती हैं या पट्टे पर दे दी जाती है। चलिए हम आपको आगे भारत सरकार से जमीन खरीदने का तरीका बताने वाला हूं।

  • आप जिस भी क्षेत्र में सरकारी जमीन खरीदना चाहते हैं, उस क्षेत्र के डीसी को एक आवेदन पत्र लिख सकते हैं।
  • आवेदन पत्र लिखते समय भूमि क्रय यानि जमीन खरीदने का कारण अवश्य लिखें।
  • जिस भूमि को खरीदने के लिए आवेदन पत्र लिख रहे हैं, सबसे पहले जान लें क्या वह भूमि कृषि योग्य है, अगर हां तो वह जमीन खरीद नहीं सकते हैं।

Sarkari Jamin Apne Name Kaise Kare.

प्रत्येक राज्य में सरकारी जमीन खरीदने या पट्टे पर लेने की प्रक्रिया भिन्न भिन्न होती हैं। प्रत्येक राज्य की किसी व्यक्ति को कृषि भूमि बेचने की अपनी अलग अलग नितियां है।

  • आईटी पार्क : प्रत्येक राज्य की अलग अलग योजनाएं और औद्योगिक नीतियां बनाई गई है, जिसके तहत उद्योग कारखाना खोलने हेतु जमीन आवंटन किये जाते हैं। इसलिए आप जिस राज्य के रहने वाले हैं, उस राज्य की भूमि संबंधित नीतियां पढ़कर उसके अनुरूप आवेदन करें।
  • मकान बनाना : राज्य सरकार समय समय पर नगरपालिका विकास प्राधिकरण जैसी सरकारी एजेंसियों को लेआउट बनाने के लिए भूमि आवंटित करती रहती है। इसके बाद इन एजेंसियों द्वारा लाटरी या सार्वजनिक बिक्री के माध्यम से आम जनता को यह भूमि आवंटित किया जाता है। 

सरकारी जमीन को अपने नाम कैसे करें?

  • सरकारी जमीन को अपने नाम करवाने से पहले आपको सभी निश्चित दस्तावेज तैयार करना होगा। जैसे – संपत्ति कागजात, खाता संख्या, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि।
  • इसके बाद आपको अपने राज्य सरकार द्वारा जारी भूमि संबंधित आवेदन पत्र लेना है।
  • आवेदन पत्र में सभी जानकारी सही-सही भरना होगा, इसके बाद सभी दस्तावेज की फोटो कॉपी संलग्न कर देना है।
  • इसके बाद सरकारी भूमि पर कब्जा प्राप्त करना होगा, तत्पश्चात ग्राम प्रधान या सरपंच से मिलकर पेपर तैयार करना है।
  • इन सभी कार्यों को करने के बाद जब आपको एक बार जमीन पर कब्जा मिल जाएं, तब नामांकन प्रमाण पत्र लेना पड़ता है।
  • नामांकन प्रमाण पत्र मिल जाने पर यह साबित हो जाता है कि सरकारी जमीन आपके नाम पर हो गयी है।

सरकारी जमीन अपने नाम करवाने हेतु डाक्यूमेंट्स

दोस्तों अगर आप सरकारी जमीन खरीदकर खेती करना, पशुपालन करना, व्यापार करना, मछली पालन करना आदि कार्य करना चाहते हैं। तो आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होना चाहिए।

  • सरकारी जमीन डिटेल्स
  • मोबाइल नंबर
  • आवास प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • आवेदन पत्र
  • व्यक्तिगत प्रमाण पत्र
  • अधिकारी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र

FAQs

बंजर जमीन को अपने नाम कराने का क्या तरीका है?

अगर आप सरकारी बंजर जमीन लीज पर लेना चाहते हैं, या खरीदना चाहते हैं तो आपको राज्य सरकार की वेबसाइट से आवेदन करना होगा। इसके अलावा भूमि को पट्टे पर लेने हेतु नगर विकास प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं।

सरकारी जमीन का मालिक कौन है?

सरकारी जमीन का मालिक सरकार होती हैं। जिस राज्य में सरकारी जमीन है, उस जमीन का मालिक वहां की राज्य सरकार है। जो सरकारी योजनाओं तथा किसी सरकारी निर्माण हेतु उपयोग में लाती है।

क्या सरकार जबरदस्ती जमीन का अधिग्रहण कर सकती हैं?

यदि केंद्र सरकार को लगता है कि सार्वजनिक विकास के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए इस ज़मीन की आवश्यकता है। तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 (1894 का 1) के अनुसार जमीन का अधिग्रहण कर सकती हैं।

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Author

  • Ajay Kumar Gupta

    इस लेख को अजय कुमार गुप्ता ने लिखा है। जो cgvyapam.co.in में मुख्य संपादक के रुप में कार्यरत हैं। अजय गुप्ता ने हिंदी विषय से B.A. और M.A. किए है। इसके बाद लेखन क्षेत्र में अपना कैरियर बनाया। लेखन क्षेत्र में इनके पास 5 साल का अनुभव है।

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