UP मुख्यमंत्री खेत खलिहान अग्निकांड दुर्घटना सहायता योजना : पात्रता, दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया

UP Mukhyamantri Khet Khaliyan Agnikand Durghatna Sahayata Yojana : उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों के हित के लिए यह योजना शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत गर्मियों के मौसम में अगर किसान का खेत खलिहान (फसल) जल जाता है, जैसे – गर्मियों के मौसम में गेहूं की फसल में आग लग जाना आदि तो उसे आर्थिक सहायता धनराशि दिया जाएगा।

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क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा किसान कितने मेहनत से फसल पैदा करता है। लगभग 6 महीने मेहनत के बाद फसल तैयार होता है। और जब फसल कटाई का समय आता है तब किसी कारण बस फसल में आग लग जाती है, जिससे किसान को भारी नुकसान होता है। मगर अब खेत खलिहान अग्निकांड दुर्घटना होने पर सरकार के द्वारा मुआवजा राशि दिया जाएगा।

आगे आर्टिकल में हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से बताने वाले हैं। कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री खेत खलिहान अग्निकांड दुर्घटना सहायता योजना क्या है। इस योजना में कौन से किसान आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सहायता राशि कितना मिलेगा आदि।

UP मुख्यमंत्री खेत खलिहान अग्निकांड दुर्घटना सहायता योजना 2025

खेती किसानी करने वाले किसानों पर मौसम का प्रभाव ज्यादा पड़ता है, जिसके कारण उनका फसल नुकसान होता है। गर्मियों के मौसम में गेहूं के फसल में आग लग जाना आम बात है। जिससे एक साथ बहुत से किसानों का फसल जल कर राख हो जाता है। जिसके किसान भाइयों का बहुत नुकसान होता है। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री खेत खलिहान अग्निकांड दुर्घटना सहायता योजना शुरू किया गया है।

इस योजना के तहत अगर किसान का खेत खलिहान अग्नि दुर्घटना (आग लग जाने से) से नुकसान होता है, तो उसे इस योजना के तहत सहायता मुआवजा राशि दिया जाएगा। मगर यह राशि खेत के आकार पर निर्भर करता है। कितना खेत का फसल नुकसान होने पर कितना पैसा मिलेगा, आगे आर्टिकल में पूरी जानकारी बताया गया है।

फसल नुकसान होने पर कितना मुआवजा 

जिन किसान भाइयों का फसल आग लगने से नुकसान होता है। उन्हें 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता धनराशि दिया जाएगा। खेत खलिहान अग्निकांड दुर्घटना सहायता राशि पाने के लिए किसान को क्षेत्र की मंडी समिति से संपर्क करना होगा।

कितना खेत पर कितना मुआवजा मिलेगा?

अगर किसान भाइयों का फसल आग लगने से नुकसान होता है। तो सभी को एक समान मुआवजा राशि नहीं दिया जाएगा। बल्कि खेत के क्षेत्रफल के आधार पर सहायता धनराशि दिया जाएगा। कितना खेत पर कितना मुआवजा राशि मिलेगा आगे सारणी देखें?

खेत का क्षेत्रफल मुआवजा राशि 
2.5 एकड़ जमीन पर 30 हजार रुपए या क्षति इनमें से जो कम हैं
5 एकड़ जमीन पर40 हजार रुपए या क्षति इनमें से जो कम हैं
6 एकड़ जमीन पर50 हजार रुपए या क्षति इनमें से जो कम हैं

खेत खलिहान अग्निकांड दुर्घटना होने पर आवेदन कैसे करें?

अगर आप के खेत खलिहान में आग लगने से फसल का नुकसान हो जाता है। तो आप इस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं।

  • इसके लिए आपको सबसे पहले ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल up पर जाना होगा।
  • होम पेज पर आने कै बाद ऊपर दाएं तरफ “लागिन” पर क्लिक कर देना है। इसके बाद “सिटिजन लागिन (ई-साथी)” पर क्लिक कर देना है।
up e district login
  • अब यहां पर यूजर का नाम, पासवर्ड/ओटीपी, सुरक्षा कोड आदि जानकारी भरकर “Submit” बटन पर क्लिक कर देना है। अब आप पोर्टल में लागिन हो चुके हैं। और अगर पोर्टल पर पहली बार आ रहे हैं तो “नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण” पर क्लिक करके नया अकाउंट बना लेना है।
  • अब यहां पर आपको लाउड स्पीकर/लोक सम्बोधन प्रणाली एवं कृषि विभाग के आप्शन में “मा० मुख्यमंत्री खेत खलिहान अग्निकांड दुर्घटना सहायता योजना” हेतु आवेदन पत्र” पर क्लिक कर देना है। इसमें निम्न जानकारी भरें-
UP Mukhyamantri Khet Khaliyan Agnikand Durghatna Sahayata Yojana application form
  • कृषक का विवरण
    • कृषक का नाम : यहां पर किसान का नाम भरें।
    • कृषक की जन्मतिथि : यहां पर जन्मतिथि भरें।
    • कृषक के पिता का नाम : यहां पर किसान के पिता का नाम भरें।
    • कृषक का मोबाइल नंबर : यहां पर किसान का मोबाइल नंबर भरें।
    • बैंक का नाम : यहां पर बैंक का नाम भरें, जिस बैंक में किसान का खाता खुला है।
    • खाता संख्या : यहां पर बैंक खाता संख्या भरना है।
    • IFSC कोड : यहां पर बैंक का ifsc कोड भरना है।
    • आधार संख्या (UIDAI) :
  • कृषक का पता 
    • जिला : यहां पर जिला नाम भरना है।
    • तहसील : यहां पर तहसील नाम भरना है।
    • नजदीकी मंडी समिति : यहां पर नजदीकी मंडी समिति सलेक्ट कर लेना चाहिए।
    • उ०प्र० में निवास की अवधि (वर्ष में) : उत्तर प्रदेश में कितने साल से निवास कर रहे हैं। उसे भरना है।
  • खेत/खलिहान का विवरण
    • अग्निकांड का स्थान : आग किस स्थान पर लगा हैं उसका पता लिखें।
    • फसल की भूमि (खेत) हेक्टेयर में : फसल की भूमि का क्षेत्रफल कितना है, उसको भरें।
    • भूमि का क्षेत्रफल जो अग्निकांड में प्रभावित हुई (हेक्टेयर) : फसल के कितने क्षेत्र में आग लगा लगा है उसका क्षेत्र लिखें।
    • खलिहान में रखी फसल की कुल अनुमानित मात्रा (कुंतल में) : खलिहान में कितना फसल रखा गया था, वह कितना कुंतल है।
    • खलिहान में अग्निकांड से प्रभावित फसल की कुल अनुमानित मात्रा (कुंतल में) : कितने फसल में आग लगी थी, वह कितना कुंतल फसल रहा होगा।
    • खलिहान में फसल की अवशेष मात्रा (कुंतल में) : खलिहान में कितना फसल बच गया है, उसे लिखें।
    • दुर्घटना की तिथि : दुर्घटना किस तारीख को हुई थी।
    • दुर्घटना कारण तथा विवरण : दुर्घटना कैसे और क्यों हुआ था, उसके बारे में लिखें।
    • दुर्घटना के स्थान का पूर्ण विवरण : दुर्घटना जहां हुआ था उसका पूरा पता विवरण लिखें।
  • इस प्रकार से सभी जानकारी भरना होगा। इसके बाद डाक्यूमेंट्स की फोटो काफी अपलोड करना होगा।
    • कृषक की फोटो
    • दुर्घटनाग्रस्त स्थान की फोटो
    • प्रतिभूमि का प्रारूप
    • पासबुक के प्रथम पृष्ठ की फोटो
  • इस प्रकार से सभी दस्तावेज अपलोड करने के बाद Submit बटन पर क्लिक कर देना है। इस योजना में आवेदन पूरा हो जाता है।

नोट : सभी फोटो jpg, jpeg, png, pdf में होना चाहिए। कृषक की फोटो का अधिकतम साइज 50kb से ज्यादा न हों। तथा अन्य दस्तावेज की साइज 100kb से अधिक न हों।

UP मुख्यमंत्री खेत खलिहान अग्निकांड दुर्घटना सहायता योजना हेतु दस्तावेज 

जो भी किसान इस योजना में आनलाइन आवेदन करना चाहते हैं। उनके पास निम्नलिखित डाक्यूमेंट्स होना चाहिए। जो कि इस प्रकार से है-

  • कृषक का पासपोर्ट साइज फोटो
  • दुर्घटनाग्रस्त स्थान की फोटो
  • प्रतिभूति का प्रारूप
  • पासबुक के प्रथम पृष्ठ की फोटो

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Author

  • Ajay Kumar Gupta

    इस लेख को अजय कुमार गुप्ता ने लिखा है। जो cgvyapam.co.in में मुख्य संपादक के रुप में कार्यरत हैं। अजय गुप्ता ने हिंदी विषय से B.A. और M.A. किए है। इसके बाद लेखन क्षेत्र में अपना कैरियर बनाया। लेखन क्षेत्र में इनके पास 5 साल का अनुभव है।

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