Rajasthan Bhamashah Pashu Bima Yojana : दोस्तों जिस प्रकार आज के समय में केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा पशु पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकारी योजना चलाई जा रही है। उसी प्रकार राजस्थान सरकार ने अपने राज्य में पशु पालन तथा पशु व्यवसाय को बढ़ावा देने तथा लोगों को रोजगार देने हेतु राजस्थान भामाशाह पशु बीमा योजना शुरू किया है। इस योजना के तहत अब पशु पालक अपने पशुओं का जीवन बीमा करवा सकते हैं। ताकि पशुओं की मृत्यु होने पर उन्हें सहायता राशि मिल सकें।
अगर आप राजस्थान के मूल निवासी हैं, आप भी पशुपालक है तो यह आर्टिकल जरूर पढ़ें। इस लेख में पूरी जानकारी विस्तार से बताया गया है कि भामाशाह पशु बीमा योजना में आवेदन कौन कर सकता है। क्या क्या डाक्यूमेंट्स लगेगा, कितना बीमा राशि मिलेगा, किन किन पशु का बीमा हो सकता है आदि पूरी जानकारी बताने वाला हूं।
राजस्थान भामाशाह पशु बीमा योजना क्या हैं?
राजस्थान सरकार ने अपने राज्य में पशु पालन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए यह योजना शुरू किया है। इस योजना के अंतर्गत अब पशुपालक अपने पशुओं का बीमा करवा सकते हैं। अगर उनके पशुओं की किसी कारण बस मृत्यु हो जाती है, तो उन्हें 50000 रूपए बीमा राशि दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस योजना में सभी जाति (सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति) के लोग आवेदन कर सकते हैं।
इस योजना के तहत समान्य वर्ग के पशु पालकों को प्रीमीयम राशि का 50% अनुदान दिया जाएगा। वहीं पर बीपीएल सूची, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को प्रीमियम राशि का 70% अनुदान दिया जाएगा। राजस्थान के जो भी लोग गाय, भैंस, बकरी, सूअर, ऊंट, घोड़े, गधे, बैल आदि का पालन करते हैं वे इस योजना का लाभ पा सकते हैं।
योजना के तहत दिया जाने वाला प्रीमियम राशि
अगर आप पशुपालन करते हैं और इस योजना का लाभ पाना चाहते हैं। तो आपको प्रीमियम राशि और इसके नियमों का पता होना चाहिए। जो इस प्रकार हैं-
- अलग-अलग पशु (गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट आदि) के लिए अलग अलग प्रीमियम राशि निर्धारित किया गया है।
- बीपीएल सूची, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को गाय का बीमा करवाने हेतु 330 रू देना होगा। जिस पर 40000 रू का बीमा कवर दिया जाएगा।
- बीपीएल सूची, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को भैंस का बीमा करवाने हेतु 413 रुपए का प्रीमियम देना होगा, जिस पर 50000 रू का बीमा कवर दिया जाएगा।
- सामान्य वर्ग के लोगों को गाय का बीमा करवाने हेतु 550 रु तथा भैंस का बीमा करवाने हेतु 688 रु का प्रीमियम देना होगा।
- इस योजना के तहत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को प्रीमियम राशि पर 70% की छूट दी जाएगी।
- वहीं पर सामान्य वर्ग के लोगों को केवल 50% की छूट प्रीमियम राशि पर दी जाएगी।
- सामान्य वर्ग के लोगों को भेड़ का बीमा करवाने पर प्रीमियम राशि पर 70% की छूट दी जाएगी।
- बीपीएल सूची, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को भेड़ का बीमा करवाने हेतु 80% की छूट दी जाएगी।
- जिन जानवरों का बीमा हो जाएगा, पहचान हेतु उसके शरीर में बीमा टैग चिपका दिया जाएगा।
- बीमा लेने के बाद अगर पशु की मृत्यु हो जाती है। तो बीमा राशि का पूरा 100% राशि पशु मालिकों को दिया जाएगा।
अलग-अलग पशुओं के लिए अलग अलग बीमा राशि
राजस्थान भामाशाह पशु बीमा स्कीम के अंतर्गत अलग-अलग पशुओं के लिए अलग-अलग बीमा राशि निर्धारित किया गया है। जो इस प्रकार से है-
- दुधारू गाय का 40000 रुपए तक बीमा किया जाएगा।
- दुधारू भैंस का 50000 रुपए तक बीमा किया जाएगा।
- अगर आपके पास 10 सूअर है, तो 50000 रूपए तक बीमा किया जाएगा। जो कि एक यूनिट माना जाएगा, इसके बाद 4 अन्य पशु का बीमा करवा सकते हैं।
- अगर आपके पास 10 बकरी है, तो 50000 रूपए तक बीमा किया जाएगा। जो कि एक यूनिट माना जाएगा, इसके बाद 4 अन्य पशु का बीमा करवा सकते हैं।
- अगर आपके पास 10 भेड़ है, तो 50000 रुपए तक बीमा किया जाएगा। जो कि एक यूनिट माना जाएगा, इसके बाद 4 अन्य पशु का बीमा करवा सकते हैं।
- बैल के लिए 50000 रुपए तक बीमा किया जाएगा।
- गधे के लिए 50000 रुपए तक बीमा किया जाएगा।
- ऊंट के लिए 50000 रुपए तक बीमा किया जाएगा।
- इस योजना के तहत एक पशुपालक अपने 5 पशुओं का बीमा करवा सकता है।
Rajasthan Bhamashah Pashu Bima Yojana में आवेदन करें?
- इस योजना में आवेदन करने के लिए पशुपालक को अपने ब्लॉक के पशु चिकित्सा कार्यालय में जाना होगा।
- वहां से इस योजना का आवेदन फार्म लेना है।
- आवेदन फार्म में पूछी गई सभी जानकारी सही-सही भर कर उसके साथ सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी संलग्न करना है।
- ध्यान दें आप जिस पशु का बीमा कर रहे हैं, उस पशु के बारे में पूरी जानकारी आवेदन फार्म में भरना पड़ता है।
- पशु चिकित्सा कार्यालय में आवेदन फार्म जमा कर देना है, इसके बाद बीमा कंपनी का प्रतिनिधि आपके घर आकर पशु की पहचान करेगा।
- पशु की पहचान तथा स्वास्थ्य चेक करने के बाद एक बीमा टैग उसके शरीर पर लगा देता है, जो कि ज्यादातर कान में लगाया जाता है।
- अब आपको योजना के तहत बीमा का प्रीमियम राशि भर देना है, इस प्रकार से आपका आवेदन प्रक्रिया पूरा हो जाता है।
राजस्थान भामाशाह पशु बीमा योजना के लिए पात्रता
राजस्थान के कौन से लोग इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने कुछ नियम और शर्तें निर्धारित किया है जो कि इस प्रकार हैं-
- राजस्थान के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के पशुपालक आवेदन कर सकते हैं।
- सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के पशु पालक आवेदन कर सकते हैं।
- पशु का बीमा कवर लेने के लिए अपना पशु होना चाहिए।
- जिन पशुओं का एक बार बीमा हो चुका है, दोबारा उसका बीमा नहीं होगा।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए पशुपालक का राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए।
क्या क्या डाक्यूमेंट्स लगेगा?
इस योजना में आवेदन करने के लिए निम्न दस्तावेज आपके पास होना चाहिए। जो कि इस प्रकार हैं –
- पशु के कान में टैग सहित पशु की फोटो
- भामाशाह कार्ड
- बीपीएल कार्ड
- आधार कार्ड
- पशु का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र
- पशु बीमा का आवेदन फार्म
- बैंक पासबुक
- पशुपालक का जाति प्रमाण पत्र
पशुओं की मृत्यु होने पर बीमा राशि कैसे प्राप्त करें?
पशुओं का बीमा करवाने पर जब पशु की मृत्यु हो जाती है, तब बीमा कवर दिया जाता है। पशु की मृत्यु होने पर इस प्रकार से बीमा राशि क्लेम करके पैसा पा सकते हैं। इसके लिए निम्न स्पेप फालो करें-
- सबसे पहले आपको यह समझ लेना चाहिए बीमा राशि का दावा आप तभी कर सकते हैं जब पशु की मृत्यु हो जाए।
- पशु की मृत्यु होने के 6 घंटे के अंदर इसकी जानकारी पशु विभाग के उपनिदेशक या बीमा कंपनी के कर्मचारियों को देना पड़ता है।
- सूचना देने के बाद बीमा कंपनी का प्रतिनिधि आपके घर जाकर मृत पशु की जांच तथा दस्तावेजों की जांच करता है।
- पशु चिकित्सक द्वारा पशु की मृत्यु घोषित किए जाने पर पशु का पोस्टमार्टम कराते समय उसका एक तस्वीर लिया जाना चाहिए।
- इसके बाद बीमा कंपनी का प्रतिनिधि जानवर का मृत्यु प्रमाण पत्र, जानवर की एक तस्वीर तथा दस्तावेज की फोटो कॉपी बीमा कंपनी में जमा करता है।
- बीमा कंपनी द्वारा दस्तावेजों की जांच की जाती है जांच सही पाए जाने पर आपके बैंक अकाउंट में बीमा का पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है।
किन स्थितियों में बीमा राशि क्लेम नहीं कर सकते हैं?
- यदि पशु मालिक जान बूझकर अपने पशु को मारते हैं, तो उन्हें बीमा राशि नहीं दिया जाएगा।
- जानवर के चोरी होने अथवा खो जाने की स्थिति में बीमा राशि क्लेम नहीं कर सकते हैं।
इस योजना की महत्वपूर्ण बातें
अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
- राजस्थान के जिन पशुपालक के पास भामाशाह कार्ड है, वही लोग इस योजना के तहत अपने पांच पालतू पशु का बीमा कर सकते हैं।
- दूध देने वाली गाय का बीमा कराने पर आपको बीमा राशि ₹40000 मिलेगा
- दूध देने वाली भैंस का बीमा कराने पर आपको बीमा राशि ₹50000 मिलेगा।
- इसके अलावा बैल, ऊंट, घोड़े, गधे आदि सामान ले जाने वाले जानवरों का बीमा कराने पर बीमा राशि ₹50000 मिलेगा।
- जिन जानवरों का बीमा हो गया है, उनकी पहचान पुष्टि के लिए टैग लगाना अनिवार्य होगा।
- पशुओं का बीमा कराने के बाद प्रीमियम राशि का भुगतान जीएसटी के साथ करना होगा।
- अगर किसी कारण बस पशु का टैग हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में पशु मालिक को पशु चिकित्सक से संपर्क करके नया टैग लगवा लेना चाहिए।
- यदि बीमा अवधि के दौरान पशु की मृत्यु किसी प्राकृतिक आपदा जैसे – बीमारी, भूकंप, बाढ़, तूफान, दुर्घटना आदि से होती है, तो पशु मालिक को बीमा राशि प्रदान किया जाएगा।
भामाशाह पशु बीमा योजना हेल्पलाइन नंबर
टेलीफोन नंबर | 0141-2731710 |
फैक्स नंबर | 0141-2732566 |
मोबाइल नंबर | 9001531892 |
FAQs
राजस्थान पशुधन बीमा योजना क्या है?
राजस्थान सरकार द्वारा पशुपालक के लिए चलाया गया एक योजना है, इस योजना के अंतर्गत पशुपालक अपने पालतू पशु का बीमा कर सकते हैं और उनकी मृत्यु होने पर सहायता धनराशि का सकते हैं।
बीमा में पशुधन का प्रीमियम कितना है?
इस योजना के तहत सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए अलग-अलग प्रीमियम राशि निर्धारित किया गया है। इसके अलावा जानवरों के आधार पर भी प्रीमियम राशि निर्धारित किया गया है, जिसकी जानकारी इस आर्टिकल में दिया गया है।
कितने पशु का बीमा कर सकते हैं?
एक पशुपालक अपने पांच पशु का बीमा कर सकते हैं। जैसे – गाय, भैंस, ऊंट, गधा, बैल आदि। अगर उसके पास भेड़ बकरी है तो 10 बकरी को 1 यूनिट, 10 भेड़ का 1 यूनिट माना जाएगा। इसके बाद 4 अन्य पशु का बीमा करवा सकता है।
इसे भी पढ़ें